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    सिपाही भर्ती मामले में बिहार सरकार को नोटिस

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    Updated: Fri, 04 Apr 2014 11:18 PM (IST)

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    न्यायालय संवाददाता, पटना

    सिपाही नियुक्ति मामले में मोहम्मद वकीर व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और समरेन्द्र प्रताप सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कारण बताओ नोटिस के जरिए पूछा है कि राज्य में सिपाही के कितने पद खाली हैं? राज्य सरकार को 5 मई तक जवाब दाखिल करना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि सिपाही भर्ती के लिये 2004 में विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के जरिये 1000 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं की गई। जबकि राज्य में सिपाही के 3 हजार पद रिक्त हैं।सिपाही भर्ती मामले में राज्य सरकार को नोटिस

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    - हाईकोर्ट ने पूछा - कितने पद हैं खाली?

    न्यायालय संवाददाता, पटना

    सिपाही नियुक्ति मामले में मोहम्मद वकीर व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और समरेन्द्र प्रताप सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कारण बताओ नोटिस के जरिए पूछा है कि राज्य में सिपाही के कितने पद खाली हैं? राज्य सरकार को 5 मई तक जवाब दाखिल करना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि सिपाही भर्ती के लिये 2004 में विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के जरिये 1000 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं की गई। जबकि राज्य में सिपाही के 3 हजार पद रिक्त हैं।