Bihar Traffic police: ट्रैफिक पुलिस ने दो दिन में काटे 1.95 लाख रुपये के चालान, वाहन चोरों में हड़कंप
रजौली में परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 1.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई। विभाग ने वाहन मालिकों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अपील की है जिससे वाहन चोरी और फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

संवाददाता, रजौली। थाना क्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर शुक्रवार और शनिवार को परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 1.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस दौरान परिवहन विभाग के ईएसआई संदीप कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।
बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब वाहन मालिकों को सभी कागजात अनिवार्य रूप से दुरुस्त रखने होंगे। और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी, अन्यथा भारी जुर्माना देना होगा।
एक अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार का एल्युमीनियम का नंबर प्लेट होता है, जिसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल होता है। इसे वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
इससे वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी को रोकने में भी मदद मिलती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं ईएसआई ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट की वजह से ई-चालान प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, जिससे वाहन रजिस्ट्रेशन में अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हो सके।
साथ ही बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक और कार सवारों पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है।
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