Updated: Sun, 31 Mar 2024 04:17 PM (IST)
Patna News बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,नवादा। Nawada News: बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर राज्यों में लगे आचार संहिता व कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कई निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि शो-रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।
मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शो-रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।
अभियान चलाकर बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई
सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना नंबर लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो-रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।
निबंधन और नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की करें डिलीवरी
वीसी में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ डीलरों द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें।
इस संबंध में प्रविधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए। परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील किया कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।
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