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    नवादा में नाबालिग दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, गबन में नाजीर को सात वर्ष कारावास, साइकिल चोर दोषी करार

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    नवादा जिले की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में कोचिंग संचालक को 20 साल की सजा सुनाई और सरकारी राशि के गबन में नाजीर को सात साल का कारावास दिया। एक अन्य ...और पढ़ें

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    नवादा में नाबालिग दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

    जारगण संवाददाता, नवादा। जिले की अदालत ने मंगलवार को अलग-अलग मामलों में कड़े फैसले सुनाते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोचिंग संचालक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई, वहीं सरकारी राशि के गबन में नरहट प्रखंड के तत्कालीन नाजीर को सात साल का कारावास तथा पूरी गबन राशि जमा करने का आदेश दिया गया।

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    इसके अलावा साइकिल चोरी के एक मामले में युवक को तीन माह का कारावास दिया गया। पहले मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मेसकौर थाना क्षेत्र के थानु बिगहा निवासी विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया।

    विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि आरोपी नगर के नवीन नगर में बायोलाजी विषय की कोचिंग चलाता था, जहां एक नाबालिग छात्रा पढ़ने आती थी।

    आरोपी ने पिस्तौल का भय दिखाकर और शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा इसका वीडियो भी बनाया।

    पीड़िता द्वारा महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। यह घटना जून 2022 की है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की गई।

    दूसरे मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने नरहट प्रखंड के तत्कालीन नाजीर घनश्याम प्रसाद को सरकारी राशि के गबन का दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

    जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में नाजीर रहते हुए उन्होंने तत्कालीन बीडीओ उमेश कुमार सिंह के निर्देश के आलोक में अनुमोदित राशि से अधिक 38 लाख 85 हजार रुपये का चेक निर्गत किया था।

    जांच दल द्वारा आरोप सही पाए जाने पर नरहट थाना कांड संख्या 284/20 दर्ज हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर कारावास के साथ गबन की पूरी राशि भुगतान करने का आदेश दिया।

    अभियोजन पक्ष की ओर से नवनीत कुमार और रवि प्रसाद ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी की। तीसरे मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने साइकिल चोरी के आरोपी पार नवादा के इस्लाम नगर निवासी अफरोज को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई।

    अभियोजन के अनुसार आरोपी ने दो सितंबर को सद्भावना चौक से साइकिल चोरी की थी, जिसे मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।