प्रकाशवीर को छह माह का कारावास व अर्थदंड की सजा को सत्र न्यायालय ने रखा बरकरार
नवादा: रजौली के निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह की कैद और जुर्माने की सजा को अदालत ने बरकरार रखा। विशेष अदालत के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। यह फैसला आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनाया गया, जिसमें पहले भी उन्हें सजा हुई थी। अपील खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह का कारावास
जागरण संवाददाता,नवादा। रजौली के निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह का कारावास और एक हजार रुपये की अर्थदंड की सजा को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने बरकरार रखते हुए सात दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश जारी किया है।
अदालत ने यह फैसला क्रिमिनल अपील संख्या-16/22 में सुनाया है। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एवं प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को 29 जुलाई 2022 को छह माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
इस आदेश के विरूद्ध प्रकाशवीर ने अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या-16/22 दायर किया था। इस अपील वाद की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने खारिज किया, और आरोपित प्रकाशवीर को सात दिनों के अन्दर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एवं प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है। रजौली थाना कांड संख्या-111/2005 से जुड़ा है। अदालत के इस आदेश से प्रकाशवीर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
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