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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Nalanda News : घर से एक देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ महिला गिरफ्तार, पूछताछ में नहीं मिला कोई जवाब

Published: Wed, 29 May 2024 03:19 PM (IST)

पुलिस ने एक घर पर छापामारी कर एक देशी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस के साथ सुवेंद्र बिंद की पुत्री ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

HighLights

  1. देशी कट्टा कारतूस के विषय में पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं मिला
  2. तलाशी के लिए घर में प्रवेश किया तो महिला सुधा कुमारी भागने लगी

संवाद सूत्र, नगरनौसा। नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के गोरायपुर गांव में मंगलवार की शाम पुलिस ने एक घर पर छापामारी कर एक देशी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस के साथ सुवेंद्र बिंद की पुत्री सुधा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष शैलेश कुमार झा ने बताया कि उक्त मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली कि सुवेद्र बिंद ने अपने घर में अवैध हथियार और गोली छिपाकर रखा है। जब पुलिस ने नियमानुसार, तलाशी के लिए घर में प्रवेश किया तो महिला सुधा कुमारी भागने लगी।

इसके बाद महिला सिपाही ने उसे पकड़ लिया। घर की तलाशी ली गई तो तो कमरे में पलंग के शिरहाने विछावन के नीचे से देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार महिला से देशी कट्टा कारतूस के विषय में पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं मिला।

बता दे कि अभी एक जून को लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस असमाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में लगी हुई है।

मारपीट व रंगदारी मांगने का आरोपित दोषी करार, तीन को होगी सजा

बिहारशरीफ में जिला न्यायालय के अष्टम एडीजे रचना अग्रवाल ने साक्ष्य सही पाते हुए मारपीट कर जख्मी कर रंगदारी मांगने के आरोपित दीपनगर थाना क्षेत्र के काको विगहा गांव निवासी गोपाल कुमार को दोषी करार किया। सजा निर्धारण तीन जून को किया जायेगा।

अभियोजन पक्ष से एपीपी अमिरचंद प्रसाद सिंह ने बहस व सुनवाई के दौरान पांच साक्षियों का परीक्षण किया था। वहीं बचाव पक्ष से डिफैन्स लिगल एड कौशिल के डिप्टी चीफ सह अधिवक्ता सीमा कुमारी ने लिगल एड के तहत बहस की थी।

पीड़ित सह मामले के सूचक उसी थाना क्षेत्र के मघड़ा गांव निवासी रजनीश कुमार के फर्द बयान पर दीपनगर थाना में आरोप दर्ज किया गया था जिसके अनुसार 28 मार्च 13 के शाम में मोटरसाईकिल से मघड़ा के गुफापर आश्यक कार्य के लिए निकला था।

लौटने के क्रम में मघड़ा हाई स्कूल के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल रोक कर दस हजार रुपये रंगदारी मांगी। पीड़ित के कहने पर कि इसके पास कोई रुपये नहीं है, आरोपित ने पिस्तौल के वट से सिर पर प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया।

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