Bihar: बिहारशरीफ में ईद पर लागू रहेगी धारा 144, दुकानें तय समय से खुलेंगी; जुलूस-सभा पर रहेगी पाबंदी
डीएम शशांक शुभंकर ने ईद के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि धारा 144 के तहत जिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है उसका पालन सभी को करना होगा। किसी प्रकार का जुलूस तथा सभा पर पाबंदी होगी।

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ में ईद के मौके पर धारा 144 लागू रहेगी। लेकिन दुकानें, प्रतिष्ठान, सिनेमा हाल, पार्क तथा जिम सुबह छह बजे से रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे।
यह निर्देश शुक्रवार को डीएम शशांक शुभंकर ने दिया है। डीएम ने बताया कि धारा 144 के तहत जिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, उसका पालन सभी को करना होगा।
किसी प्रकार का जुलूस तथा सभा पर पाबंदी होगी। अग्नेयशस्त्र का प्रदर्शन पर पूर्णतया रोक रहेगा। घातक शस्त्र लेकर चलने पर कार्रवाई होगी।
अब दुकान, प्रतिष्ठान, सिनेमाहाल, पार्क तथा जिम आदि खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उनके संचालक को यह नजर रखनी होगी कि किसी प्रकार के घातक शस्त्र लेकर कोई दुकान-प्रतिष्ठान तथा सिनेमाहाल में घुसा तो नहीं है।
ऐसे किसी पर नजर पड़े तो तत्काल नजदीकी थाना को इसकी सूचना दें। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण पर नजर रहे।
इंटरनेट मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना को दें। डीएम ने कहा कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
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