कतरीसराय में बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली, विम्स रेफर
थाना क्षेत्र के गोवर्धन विगहा गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली बुजुर्ग के अगुंली को छूते हुए पार कर गई। घायल उक्त गांव ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, कतरीसराय: थाना क्षेत्र के गोवर्धन विगहा गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली बुजुर्ग के अगुंली को छूते हुए पार कर गई। घायल उक्त गांव निवासी 62 वर्षीय शंभु प्रसाद है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से उन्हें विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया।
घायल बुजुर्ग ने बताया कि वे अपने घर से बहादुरगंज सब्जी लाने जा रहे थे । गोवर्धन विगहा स्थित सकरी नदी के पुल पर रामजी कुशवाहा मिल गए। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश पिटू कुमार व सन्नी कुमार आए और वही मौजूद मुरारी प्रसाद के इशारे पर फायरिग कर दी। गोली उनके उंगली को छूते हुए पार कर गया। फायरिग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। लोगों को आता देख उक्त तीनों बदमाश वहां से पावापुरी की ओर भाग निकले। थानाध्यक्ष शरद कुमार रंजन ने बताया कि मुरारी प्रसाद,पिटू कुमार व सन्नी कुमार को नामजद आरोपित कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेामरी की जा रही है।
पिता पर जानलेवा हमला करने वाले पुत्र को 10 वर्ष का सश्रम कारावास संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा): हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जय किशोर दुबे ने शुक्रवार को पिता को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने वाले दोषी पुत्र को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाई है। साथ ही उसे 10000 अर्थ दंड की भी सजा मुकर्रर की है।
अनुमंडल के नगरनौसा थाना क्षेत्र के खपुरा गांव निवासी रघुनंदन प्रसाद यादव के पुत्र दिनेश कुमार को उक्त सुनाई गई है। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजा राम सिंह बताया कि दिनेश कुमार ने चार दिसंबर 2017 की रात तकरीबन 1:00 बजे अपने सोए हुए पिता रघुनंदन प्रसाद यादव पर लाठी डंडे से हमला कर दिया था। जिससे रघुनंदन राम का सिर फट गया था। इस दौरान उसने अपनी मां को एक कमरे में कैद भी कर दिया था ताकि कोई बचाने नहीं आए। सत्र वाद संख्या 123/ 2018 के तहत कोर्ट में चली सुनवाई में दिनेश कुमार भादवि की धारा 307 323 एवं 341 में बीते बुधवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दुबे ने दोषी करार दिया था। सजा के बिदु पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिनेश कुमार को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ?10000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 4 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। वही भादवि की धारा 323 में छह माह एवं 341 में 3 माह का सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है।

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