विदेशी पर्यटक को कमरा देने के क्रम में फॉर्म-सी की प्रक्रिया नहीं करने पर होटल संचालक पर एफआइआर
राजगीर पुलिस ने एक होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है क्योंकि उसने विदेशी पर्यटकों को कमरा देने के बाद ऑनलाइन फॉर्म सी की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। होटल के पास विदेशी नागरिकों को ठहराने का वैध लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, राजगीर(नालंदा)। विदेशी पर्यटक को कमरा देने के बाद ऑनलाइन फॉर्म सी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर, राजगीर पुलिस द्वारा होटल संचालक पर एफआइआर दर्ज किया है। एसआई एसके सिंह तथा एसआई पप्पू कुमार द्वारा रात्रि गश्त सह विभिन्न होटलों में रात्रि जांच पड़ताल कर रहे थे। इस दौरान होटल ग्लोरी ग्रैंड के आगंतुक पंजी में दर्ज दो विदेशी पर्यटक के ठहरे होने का पता चला। परंतु ऑनलाइन फॉर्म सी की प्रक्रिया नहीं की गई थी।
इस बाबत राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमण कुमार ने बताया कि उक्त होटल के पास विदेशी नागरिक को ठहरने का वैध लाइसेंस भी प्राप्त नहीं है। बताया कि पिछले माह 28 अगस्त से 30 अगस्त तक बंग्लादेश के नागरिक असरफुल कबीर और 13 सितंबर को बांग्लादेश के ही ढाका निवासी मोहम्मद जसीम उदीन व फतीमा अख्तर को ठहराया गया था।
इस मामले में होटल मालिक नूरसराय थाना क्षेत्र के कखडा गांव निवासी प्रदीप कुमार और होटल मैनेजर गया जिला के नीमचक बथानी थाना अंतर्गत सरेन गांव निवासी रंजीत कुमार पर उचित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सख्ती से राजगीर के होटलों, धर्मशालाओं व सरायों में निरंतर जांच पड़ताल अभियान चलाया जाएगा। यहां याद दिला दें कि नालंदा जिले का ऐसा दूसरा मामला है। जिसमें दो माह पूर्व भी राजगीर के होटल गैलेक्सी इन पर भी इसी तरह के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि, राजगीर और नालंदा में विदेशी सैलानियों का आगमन बड़ी संख्या में होता है और यहां के विभिन्न होटलों में अपना पड़ाव डालते हैं। यहां ऐसे भी बिना लाईसेंस के अनेक होटल हैं। जो विदेशी सैलानियों को कमरा उपलब्ध कराते हैं। जो कानूनन अवैध है। ऐसे में फार्म में आनलाइन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। ताकि यहां के होटलों में ठहरे विदेशी नागरिकों का आंकड़ा साफ तौर दिखे।
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