अकारण पिटाई के मामले में राजगीर थानाध्यक्ष व एसआई पर मुकदमा
बिहारशरीफ। जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में राजगीर थाना क्षेत्र के कुंड पर निवासी सह होटल संचालिका आशा देवी ने राजगीर थाना प्रभारी संतोष कुमार व एसआइ जितेन्द्र कुमार को आरोपी करार करते हुए मुकदमा दर्ज किया है।
बिहारशरीफ। जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में राजगीर थाना क्षेत्र के कुंड पर निवासी सह होटल संचालिका आशा देवी ने राजगीर थाना प्रभारी संतोष कुमार व एसआइ जितेन्द्र कुमार को आरोपी करार करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें सूचक पक्ष से रवि प्रकाश अधिवक्ता ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अर्जी दाखिल की थी। इसके तहत पीड़ित टिकू कुमार सहित गवाह नामित हैं। आरोपियों पर भादस की धारा 307, 354, 504 व अन्य के तहत आरोपित करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके अनुसार सूचिका आशा देवी कुंड पर स्थित एक होटल की संचालिका है। इसका पुत्र पीड़ित टिकू कुमार सह संचालक व सहयोगी है। आरोप है कि बीती 8 जनवरी को टिकू कुमार अपने होटल के पास ही कुछ दूरी पर स्थित धनीमा पहाड़ी कुटिया से शाम साढ़े सात बजे प्रसाद खाकर लौट रहा था। इसी क्रम में थानाध्यक्ष व एसआई ने उसे रोक अकारण गाली गलौज की और जाति पूछकर बेतहाशा डंडे से पीटने लगे। सूचिका बीच-बचाव करने पहुंची तो उसकी भी पिटाई कर दी। फिर उसे थाना ले गये और एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराते हुए धमकी दी कि किसी भी अपराध में फंसा देने का मेरा पावर है। पिटाई से बाएं पैर का जांघ व कलाई तथा शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट लगी है। इलाज अनुमंडलीय राजगीर अस्पताल व विम्स में कराया गया। जहां दस दिनों के उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। परन्तु अभी चलने फिरने तथा कार्य करने में समर्थ है। इसकी सूचना एसपी व डीजीपी को भी सूचिका ने तत्काल दी थी, परन्तु न तो प्राथमिकी हुई और न ही कोई कार्रवाई।
इस संबंध में राजगीर थानाध्यक्ष ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं।