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    Bihar Jamin Survey: इस जिले के जमीन मालिकों को 30 दिनों का समय, यह काम नहीं निपटाने पर आवेदन होगा रद

    बिहार में जमीन के दाखिल-खारिज और रजिस्ट्री से जुड़े आवेदनों के लिए अब नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत आवेदन में किसी भी तरह की गलती होने पर उसे सुधारने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से जांचते रहें।

    By Jagran NewsEdited By: Sanjeev Kumar Updated: Tue, 08 Apr 2025 03:30 PM (IST)
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    30 दिनों के अंदर रैयत स्टेटस चेक कर लें अन्यथा रद्द हो जाएग आवेदन

    संवाद सूत्र, करायपरसुराय (नालंदा)। यदि आप किसान हैं और अपनी जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया है या जमीन की रजिस्ट्री करने के पश्चात परिमार्जन के लिए आवेदन दिया गया है तो आप सतर्क हो जाए। नए नियम के मुताबिक सिर्फ 30 दिन का मौका आपको दिया जाएगा। इसके बाद स्वत: आपका आवेदन रद्द हो जाएगा।

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    रैयत को 30 दिनों के अंदर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहना होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी उसे आवेदक के लागिन पर वापस भेज दिया करते हैं।आवेदन लौटने की स्थिति में उन गलतियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार कर लेना होगा।

    ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन रद्द हो जाने की स्थिति में आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। आवेदन रद्द हो जाने के बाद रैयत को फिर से दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ऐसा सभी रैयतों को नहीं करना होगा। यह उन रैयतों के लिए है जिनके दाखिल खारिज आवेदन में किसी प्रकार की गलती रहती है।

    ऐसे रैयतों को 30 दिनों में सुधार करते हुए पुनः आनलाइन आवेदन करना होगा। वर्तमान समय में नए नियमों के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत सीओ किसी भी दाखिल खारिज का आवेदन में गलती पाए जाने पर उसे कारण बताते हुए आवेदक के लागिन पर उसे वापस भेज देते हैं।

    तब आवेदकों को फिर से उसी लागिन में सुधार करते हुए आवेदक को आनलाइन भेजना पड़ता है। पहले इस कार्य को लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं थी। इससे आवेदक को यह सुविधा होती थी कि वह अपनी सुविधा अनुसार गलतियों को सुधार कर भेजते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके लिए समय सीमा 30 दिन तय कर दी गई है।

    इसके बाद पोर्टल पर वह स्वत: रद्द हो जाएगा। करायपरसुराय के अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने कहा कि ऐसे में अगर आप भी रैयत हैं और आपके आवेदन में किसी प्रकार की गलती रह गई है तो एक बार अपना लागिन जरूर जांच कर ले। अगर वहां पेंडिंग दिखा रहा है तो उसमें सुधार करते हुए तुरंत आनलाइन कर दें।