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    साढ़े आठ साल से जेल में बंद थे पूर्व विधायक पप्पू खान

    नालंदा। आलोक कुमार उर्फ लोकना हत्याकांड में मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने जेल में सजा काट रहे नगर

    By Edited By: Updated: Tue, 14 Jul 2015 07:47 PM (IST)

    नालंदा। आलोक कुमार उर्फ लोकना हत्याकांड में मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने जेल में सजा काट रहे नगर विधायक नौशादुनबी उर्फ पप्पू खान की रिहाई पर मुहर लगा दी है। जज मो.इकबाल अहमद और विकास जैन की पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। विधायक के साथ सजा काट रहे उनके सहयोगी मो. गुलरेज और मो. गुलफाम की भी रिहाई हुई है। विधायक की पत्‍‌नी राजद नेत्री आफरीन सुल्ताना ने रिहाई की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पति साढ़े आठ साल से जेल में बंद थे। न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्हें उम्मीद थी कि देर से ही सही उन्हें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। पूर्व विधायक की रिहाई पर जिलाध्यक्ष हुमायुं अख्तर तारिक, महानगर अध्यक्ष लाल बाबू समेत अन्य राजद कार्यकर्ताओं ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर की है।

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    क्या है पूरा मामला

    25 फरवरी 2005 को नगर थाना क्षेत्र के नई सराय मोहल्ला निवासी हीरा मिस्त्री के पुत्र आलोक कुमार उर्फ लोकना का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों की संख्या 10 से 15 थी। अगले दिन अपहृत का शव चैनपुरा मोहल्ला से बरामद हुआ था। इस संबंध में लोकना के पिता हीरालाल मिस्त्री ने पप्पू खा और उनके सहयोगियों पर उनके पुत्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 6 मई 2010 को नालंदा के फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश डी एन यादव ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राजद के पूर्व विधायक नौसादुन नबी उर्फ पप्पू खा के साथ मोहम्मद गुलरेज और मो. गुलफाम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई थी।

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    लोकना हत्याकाड का घटनाक्रम

    25.2.05 : 9 बजे रात्रि लोकना का अपहरण

    26.2.05 : 8 बजे सुबह शव बरामद, सुबह 9 :15 पिता द्वारा दर्ज कराया गया एफआइआर

    01.3.05 : अनुसंधान की जिम्मेदारी सीआइडी को

    18.1.06 : पप्पू खान, मो. गुलरेज, मो. गुलफान के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल

    22.11.06 से 4.6.08 : हत्या व अपहरण का आरोप गठित

    11.12.06 : अभियोजन साक्षी की गवाही शुरू

    22.6.09 : अंतिम अभियोजन साक्षी का परीक्षण समाप्त

    5.9.09 : बचाव साक्षी की गवाही शुरू

    16.3.10 अंतिम बचाव साक्षी की गवाही शुरू

    6.5.10 : न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया

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    9 साल बाद घर में मनाएंगे ईद

    राजद के पूर्व नगर विधायक नौशादुनबी उर्फ पप्पू खान की यह ईद खास होगी। करीब 9 साल के बाद वह अपने परिवार और पुराने दोस्तों संग घर में ईद मनायेंगे। विधायक की पत्‍‌नी आफरीन सुल्ताना ने बताया कि इस पल का उनके परिवार और दोस्तों को खास इंतजार था। रिहाई के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर लगते ही सुनसान रहने वाले विधायक के घर में उनके समर्थकों का हुजुम उमड़ पड़ा। लोग एक-दूसरे को विधायक की रिहाई का बधाई दे रहे थे।