बच्चों को पढ़ाने गांव से आकर शहर में रह रहीं फिर भी मिलेगा ₹10000 वाली योजना का लाभ...यह होगी पूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब शहरी महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। शहरी महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। डीएम ने बिचौलियों से बचने और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महिलाएं सहायता के लिए जीविका कार्यालय या नगर निगम में संपर्क कर सकती हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: राज्य की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया विगत 7 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। ज्यों-ज्यों वक्त गुजर रहा, इसके बारे में कई तरह की शंकाएं भी सामने आ रही हैं।
डीएम ने की योजना की समीक्षा
इसी में एक शंका है कि क्या वैसी महिलओं को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा जो बच्चों को पढ़ाने या फिर किसी अन्य वजह से गांव से आकर शहर में रह रही हैं? योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसके बारे में स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है।
आनलाइन पोर्टल से आवेदन
कहा, योजना के तहत शहरों में रहने वाली महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर अथवा आनलाइन पोर्टल से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र में जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं अपना आवेदन एरिया लेवल फेडरेशन अथवा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के माध्यम से जमा कर सकती हैं।
जो नहीं जुड़ी हैं उनको भी मिलेगा लाभ
इसके अलावा जो महिलाएं जीविका समूह से अभी तक नहीं जुड़ी हैं वे भी योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए उन्हें जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
नए सदस्य जोड़ने का विकल्प
पोर्टल पर शहरी क्षेत्र के नए सदस्य जोड़ने का विकल्प उपलब्ध है। आवेदन की प्रक्रिया साइबर कैफे अथवा किसी भी इंटरनेट सुविधा केंद्र से भी की जा सकती है। इसे लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बिचौलियों के चक्कर से बचें
उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में आवेदिकाओं को बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोल रूम की स्थापना
इसके लिए प्रखंड व जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। महिलाएं यदि किसी समस्या का सामना करती हैं तो अपने प्रखंड के जीविका कार्यालय, संकुल स्तरीय संघ, नगर परिषद, नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
बैंक पासबुक व आधार जरूरी
इस तरह की महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड की प्रति, फोटो और बैंक पासबुक आदि हैं। वैसी महिलाएं जो गांव से बाहर शहर में रह रहीं और किसी भी एसएचजी से नहीं जुड़ी हैं वे सीधे वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं।
आयकर दाता न हों
इसमें शर्त बस यही रखी गई है कि महिला खुद या उनके पति किसी सरकारी नौकरी में स्थाई या संविदा पर कार्यरत न हों। वह आयकर देने वालों की श्रेणी में भी न हो। इस तरह की पात्रता रखने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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