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    Mukhyamantri Gram Transport Scheme: वाहन खरीदने के ल‍िए ब‍िहार सरकार दे रही मदद, फायदा ले सकते ग्रामीण

    By Dharmendra Kumar SinghEdited By:
    Updated: Fri, 22 Apr 2022 08:46 PM (IST)

    Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana बि‍हार में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के न‍िवासी हैं तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ ले सकते हैं। आर्थिक रूप स ...और पढ़ें

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    मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में म‍िल रही मदद। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    मुजफ्फरपुर, आनलाइन डेस्‍क। (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana)  प्रदेश में बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के साथ ही क‍िसानों के ह‍ित का भी ख्याल रखा जाता है। इस लाभकारी योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को व्यवसाय के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इसको देखते हुए इस योजना काे आरंभ किया गया है। बिहार सरकार परिवहन निगम की ओर इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार रोजगार का साधन बना पाएंगे। जिससे बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।

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    एक साथ सात लोग होंगे लाभान्वित

    मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करने के एक महीने के अंदर लाभार्थियों का सत्यापन करके उनको अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत एक पंचायत में अधिकतम सात लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इन सात लोगों में से चार एससी-एसटी व तीन अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल किया जाता है।

    वाहन की खरीद पर 50 प्रत‍िशत का अनुदान

    2018 में लांच हुई मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50 प्रत‍िशत तक की सब्सिडी देती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 3 पहियों से लेकर 10 पहियों तक का वाहन जैसे की बस, ट्रक, कार आदि खरीद सकते हैं। हालांक‍ि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ल‍िए लागू है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो वह बिहार परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    कुछ जरूरी बातों का रखें ख्‍याल

    मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के बेरोजगार लोग पंजीकरण करके तथा आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए आनलाइन अप्‍लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए। पहले से ही उनके पास कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।

    योजना के लिए दस्तावेज

    आवेदक बिहार निवासी होना चाहिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, योग्यता का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो रखना आवश्‍यक है।ऐसे करें आवेदन

    ब‍िहार के ग्रामीण क्षेत्र जो इच्छुक लाभार्थी है सर्वप्रथम आवेदन के ल‍िए बिहार सरकार परिवहन निगम की बेवसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा। फ‍िर आवेदन करना होगा।