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    Vaishali के मुखिया ने किया 33 लाख का गबन, DM यशपाल मीणा के पास पहुंची 'हेराफेरी' की फाइल; अब होगा कड़ा एक्शन

    Updated: Fri, 22 Dec 2023 04:38 PM (IST)

    प्रमंडलीय आयुक्त को लोक प्रहरी के रूप में नामित किया गया है। उनकी अनुशंसा पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके तहत ही वैशाली डीएम ने यह अनुशंसा भेजी है। अनुशंसा में कहा गया है कि लगुराव बिलंदपुर के मुखिया रवि कुमार महतो और तत्कालीन पंचायत सचिव राम कुमार सिंह की मिलीभगत से स्थानीय बाजार से जिम की सामग्री की खरीदारी की गई।

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    DM यशपाल मीणा के पास पहुंची 'हेराफेरी' की फाइल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पंचायती राज व्यवस्था में लोक प्रहरी के रूप में काम कर रहे प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा के पास वैशाली जिले की लगुराव बिलंदपुर के मुखिया को पदच्यूत करने का प्रस्ताव आया है। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने 33 लाख रुपये के गबन के मामले में मुखिया रवि कुमार महतो के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 (पांच) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है।

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    विदित हो कि प्रमंडलीय आयुक्त को लोक प्रहरी के रूप में नामित किया गया है। उनकी अनुशंसा पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके तहत ही वैशाली डीएम ने यह अनुशंसा भेजी है।

    ओपन जिम लगाने से जुड़ा है मामला

    आयुक्त को भेजी गई अनुशंसा में कहा गया है कि पंचायत में ओपन जिम लगाने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से संबंधित सामग्रियों का क्रय किया जाना है। लगुराव बिलंदपुर के मुखिया रवि कुमार महतो और तत्कालीन पंचायत सचिव राम कुमार सिंह की मिलीभगत से तीन नवंबर 2022 में स्थानीय बाजार से जिम की सामग्री की खरीदारी की गई।

    33.41 लाख का गलत तरीके से भुगतान

    यही नहीं, 15वीं वित्त की राशि की जगह षष्टम राज्य वित्त आयोग की राशि से आपूर्तिकर्ता को 22 चेकों के माध्यम से 33 लाख 41 हजार 290 रुपये का भुगतान कर दिया गया। गलत तरीक से भुगतान को लेकर मुखिया, पंचायत सचिव और आपूर्तिकर्ता जानकी इंटरप्राइजेज के विरुद्ध उक्त राशि के गबन की प्राथमिकी कराई गई।

    पंचायत के मुखिया के विरुद्ध जानबूझकर विभागीय निर्देशों की अवहेलना, शक्तियों के दुरुपयोग एवं कर्तव्य के निर्वहन में दोषी होने की रिपोर्ट एसडीओ महुआ की ओर से दी गई। इसे देखते हुए मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 (पांच) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

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