स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार करने में किया जा रहा आधुनिक तकनीक का उपयोग
मुजफ्फरपुर में आगामी बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आगामी बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया को सुचारु व पारदर्शी बनाने के लिए समाहरणालय सभागार में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण हुआ। इमें सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय से वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका संचालन अवर निर्वाचन पदाधिकारी पूर्वी राजू कुमार व अवर निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी सृष्टि प्रिया ने किया।
मौके पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी व पश्चिमी थे। इस दौरान अधिकारियों को निर्वाचक सूची तैयार करने से जुड़े प्रत्येक बिंदु पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को रेखांकित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि निर्वाचक सूची तैयार करने में किसी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बताया गया कि निर्वाचक सूची तैयार करने में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि सभी अभिलेखों को डिजिटाइज कर सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया कि वे कैसे आनलाइन पोर्टल पर सूचनाएं दर्ज करेंगे और सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
पारदर्शिता व निष्पक्षता पर विशेष बल
प्रशिक्षण सत्र में मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी व विश्वसनीय बनाया जाएगा तथा आयोग के निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन-पत्र की जांच पूर्ण निष्पक्षता व सावधानी से करने को कहा गया।
स्पष्ट किया गया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म-18 भरना होगा।
इसी प्रकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम तीन वर्ष तक अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। इसके लिए आवेदन फार्म-19 पर स्वीकार किया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रारंभिक जांच की जाए। इसमें शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र व निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन शामिल होगा।
यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद हों तो संबंधित विभाग से क्रास वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने पर जोर दिया गया। स्पष्ट किया गया कि इस कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मियों को पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। किसी भी प्रकार का पक्षपात या दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।
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