हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 77 का निर्माण पूरा होने से पहले वसूला जा रहा टोल टैक्स, याचिका दाखिल
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की याचिका, टैक्स वसूली रोकने व वसूले गए टैक्स को वापस कराने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की गई है।
मुजफ्फरपुर ( जेएनएन) । निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ और इसका टोल टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिया गया। यह सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा है लेकिन यह सच है। मामला हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग एनएच-77 के निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के पूर्व टोल टैक्स वसूले जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल की है। इसमें निर्माण कार्य से पहले टोल टैक्स वसूली रोकने व वसूले गए टैक्स को वापस कराने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की गई है। इस याचिका में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाइवे के सचिव, नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के चेयनमैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राज्य के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, मुजफ्फरपुर व वैशाली के जिलाधिकारी को प्रतिपक्षी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
यह लगाया आरोप
सुधीर कुमार ओझा ने अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-77 का कार्य 60 फीसद ही पूरा हुआ है। इसके बावजूद एनएचएआइ वर्ष 2017 से इस मार्ग में टोल टैक्स की वसूली कर रहा है। यह नियम के विरुद्ध है। एनएचएआइ ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग को चार लेन में निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यह पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।