शहर के इस मॉल के करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा जब्त
मुजफ्फरपुर । सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली गु्रप की 40 कंपनियों के बैंक खातों को सीज करने के साथ्
मुजफ्फरपुर । सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली गु्रप की 40 कंपनियों के बैंक खातों को सीज करने के साथ चल-अचल संपत्ति भी जब्त करने आदेश दिया है। यहां बियाडा क्षेत्र बेला में बन रहे 12 करोड़ रुपये के आम्रपाली मॉल के प्रोजेक्ट को भी जब्त किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में इसके बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक सहित अन्य कई बैंकों में खाते हैं। यह स्थिति आम्रपाली गु्रप द्वारा कोर्ट को बार-बार गुमराह करने पर आई है। वहीं आम्रपाली मॉल के बगल में होलीकाउ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का 17 करोड़ का प्रोजेक्ट पीएम मॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। काम रुकने के बाद आम्रपाली को बियाडा के विकास अधिकारी राजीव रंजन की ओर से दो बार नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया गया। दो वर्षो से बंद था मॉल का काम
नोटबंदी के बाद आम्रपाली मॉल का काम दो साल पहले बंद हो गया। बैंकों से ट्रांजेक्शन भी बंद हो गया। लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एसी व अन्य सामान बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं मिलने पर गार्ड चला गया था। फिर से पैसा देकर तीन गार्डो को आठ माह पहले बुलाया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र कुमार ने बताया कि तीन तल्ले तक मॉल और उसके ऊपर होटल एवं फूड कोट खोलना था। टाउनशिप भी रुका
राहुआ में टाउनशिप बसाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इसके अलावा रांची में टाउनशिप व बेतिया में एजुकेशन हब बनाना था। पूर्णिया, गया में नर्सिग अस्पताल एवं हॉस्टल आदि अरबों के प्रोजेक्ट पर विराम लग गया।
विवाद के कारण रुक गया था इस मॉल के निर्माण का कार्य
आम्रपाली मॉल के बगल में करोड़ रुपये की लागत से पीएम मॉल बनाया जा रहा है। होलीकाउ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का साढ़े 17 करोड़ से बनने वाला पीएम मॉल में भी देरी हुई है। इसके लिए 2006 में ही बियाडा से 87773.4 एकड़ जमीन ली गई थी। सड़क की तरफ से जमीन विवाद के कारण कार्य रुक गया था। विवादित जमीन को छोड़कर फिर से काम चालू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कुंदन कुमार ने बताया कि बरसात के बाद काम में तेजी आएगी।
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