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    Cashless Treatment Scheme 2025: सड़क हादसे में जख्मी का इलाज कराएगी सरकार, होने जा रही यह खास व्यवस्था

    By MD samsad Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 04 Jul 2025 04:05 PM (IST)

    Cashless Treatment Scheme 2025 भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। यह पीड़ितों को राहत देने वाली योजना है। इसमें उपचार पर होने वाले खर्च का बोझ सरकार ही उठाएगी। अधिकतम डेढ़ लाख तक इलाज कराने की सुविधा होगी।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवादाता, मुजफ्फरपुर। Cashless Treatment Scheme 2025 : सड़क हादसों के पीड़ितों का उपचार सरकार कराएगी। उपचार पर होने वाले खर्च का बोझ सरकार उठाएगी। उपचार की यह राशि अधिकतम डेढ़ लाख तक की होगी। अधिकतम सात दिनों के उपचार पर यह राशि खर्च होगी।

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    हादसे के बाद सरकार की ओर से चिह्नित अस्पतालों में भर्ती होने पर यह सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था को कैशलेस करने की पहल शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग के सचिव ने पत्र लिख कर कैशलेस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं।

    पत्र में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 लागू करना है। यह योजना मोटरवाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए है। इसमें अधिकतम सात दिनों के लिए डेढ़ लाख तक की कैशलेश उपचार की सुविधा है। एडीटीओ राजू कुमार ने कहा कि कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क हादसों के पीड़ितों का उपचार किया जाएगा।

    भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट के अनुसार यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना के पीड़ित को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का कराया जाएगा।

    इस योजना को कार्य रूप के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसमें पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए किसी भी नामित अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रुपये तक की राशि के कैशलेस उपचार का हकदार होगा।

    राज्य के सड़क सुरक्षा परिषद को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह नामित अस्पतालों को शामिल करने, पीड़ितों के उपचार, उपचार पर नामित अस्पताल को भुगतान और संबंधित मामलों के लिए पोर्टल को अपनाने और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।