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    जमीन खरीद-बिक्री के नियम में सरकार ने किया बदलाव, अनदेखी करने पर हो सकती है परेशानी

    By Ajit KumarEdited By:
    Updated: Wed, 31 Aug 2022 01:58 PM (IST)

    Muzaffarpur News 16 काउंटरों पर तैनात किए गए कर्मी जमीन खरीद-बिक्री की यहां दी जाएगी जानकारी। कातिबों के विरोध के बीच हाईकोर्ट के आदेश का भी इंतजार आज ...और पढ़ें

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    मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का आदेश, एक सितंबर से माडल डीड पर हो जमीन निबंधन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    मुजफ्फरपुर, जासं। विभाग के निर्देश के आलोक में जिले में एक सितंबर से जमीन की खरीद-बिक्री माडल डीड से करने की तैयारी है। जिला अवर निबंधन कार्यालय में इसके लिए 16 काउंटर बनाए गए हैं। यहां कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले उनकी सहायता ले सकेंगे। इसके बाद माडल डीड के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस बीच माडल डीड पर निबंधन का कातिब संघ लगातार विरोध कर रहा है।

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    इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पर भी विभाग की नजर है। बुधवार को इस संबंध में कोई आदेश आने की संभावना है। आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

    जिला निबंधन कार्यालय में बनाए गए नए काउंटर

    विदित हो कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य के कई जिलों में एक सितंबर से माडल डीड पर ही जमीन के निबंधन का आदेश जारी किया था। इसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इस आदेश के विरोध में कातिब संघ ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन गतिविधियों के बीच मंगलवार को जिला निबंधन कार्यालय में नए काउंटर बनाए गए, ताकि लोगों को समय से सभी सुविधा मिल सके।

    जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने कहा कि माडल डीड से जमीन की रजिस्ट्री में पैसे के साथ कम समय की बचत होगी। डीड का फारमेट उपलब्ध है। खरीद-बिक्री करने वालों को यहां आकर बस जानकारी देनी है। इसके बाद निबंधन के कार्य कार्यालय से ही होंगे।

    ये कागजात लाने होंगे

    - जिस संपत्ति की खरीद-बिक्री करनी है उसकी विस्तृत जानकारी।

    - क्रेता, विक्रेता और गवाह का कोई पहचान पत्र।

    - पांच लाख से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर क्रेता और विक्रेता का पैन नंबर।

    - जमीन विक्रेता के नाम से दर्ज नहीं है तो मालिक से संबंध स्पष्ट होना चाहिए।