छूट का उठाएं फायदा, आपकी गाड़ी भी 15 वर्ष पुरानी हो गई हो तो स्क्रैप करें और पाएं ये दो लाभ
Government Scrap Policy पुराने वाहनों से हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। 15 वर्ष से अधिक के स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी में छूट दी जा रही है। मोटर वाहन टैक्स हरित टैक्स सड़क सुरक्षा उपकरण एवं अर्थदंड के मामले में टैक्स में 90 फीसद और जुर्माना में 100 फीसद छूट दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Government Scrap Policy : 15 वर्ष पुराने वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना में परिवहन विभाग राहत दे रहा है। ऐसे वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना की राशि में छूट दी जा रही है। वाहन मालिक 31 मार्च 2026 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। जिले में हजारों वाहन मालिकों को इससे राहत मिलेगी।
सरकार के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी में छूट दी जा रही है।
गैर परिवहन एवं परिवहन वाहन में मोटर वाहन टैक्स, हरित टैक्स, सड़क सुरक्षा उपकरण एवं अर्थदंड के मामले में टैक्स में 90 फीसद और जुर्माना में 100 फीसद छूट दी जा रही है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अंतर्गत उदग्रहित होने वाली फीस में अतिरिक्त फीस जैसे निबंधन, फिटनेस एवं अतिरिक्त फीस के मामले में गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों की फीस में 90 प्रतिशत और अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
विभाग की इस पहल से 15 वर्ष पुराने वाहनों का स्क्रैप करने वाले मालिकों को टैक्स व जुर्माना में राहत मिलेगी।
कुमार सतेंद्र यादव, डीटीओ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।