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    Bihar Police: बिहार में अब इन पुलिस अफसरों को नहीं बनाया जाएगा थानाध्यक्ष, मुख्यालय से जारी हुआ नया आदेश

    Updated: Tue, 20 May 2025 02:00 PM (IST)

    बिहार पुलिस मुख्यालय से नया आदेश जारी हुआ है। मुजफ्फरपुर में थानाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय ने विशेष योग्यताएं तय की हैं। न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए जांच में अभियुक्त बनाए गए या नैतिक पतन के आरोप में दोषी पाए गए अधिकारियों को थानाध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। विभागीय जांच में सजा पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। थानाध्यक्ष पद पर पदस्थापन के लिए मुख्यालय की ओर से विशेष अर्हताएं निर्धारित की गई हैं।

    इसमें कहा गया कि इस पद पर ऐसे पदाधिकारी पदस्थापित नहीं किए जा सकते हैं जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो। जिन्हें किसी केस की जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो।

    जिन्हें नैतिक अधमता के आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो। जिन्हें विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के संचालनोपरांत तीन अथवा उससे अधिक सजा मिली हो।

    वैसे दोषी पाए गए पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा।

    कल्याणपुर थाना के दारोगा संजय सिंह पर प्राथमिकी दर्ज

    उधर, पहाड़पुर से स्थानांतरित होकर कल्याणपुर आए दारोगा संजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दारोगा संजय सिंह पर कांड का प्रभार नहीं सौंपे जाने को लेकर कार्रवाई की गई है।

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