Re-registration Of Vehicle : मैनुअल आरसी वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का शुरू हुआ री-रजिस्ट्रेशन, पढ़ लें इसकी शर्तें
विभाग ने री-रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के समक्ष डीटीओ व एमवीआइ की संयुक्त तस्वीर को अनिवार्य किया है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के इंजन चेचिस आदि की गहनता से जांच करने को भी कहा है। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि री-रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिले के करीब 500 से अधिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Manual RC Re-registration मैनुअल आरसी वाले वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद पटना मुख्यालय ने री-रजिस्ट्रेशन की हरी झंडी दे दी है। इससे 15 वर्ष पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रशन का रास्ता साफ हो गया है।
जिले के करीब 500 से अधिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। बताया गया है कि 15 वर्ष पुराने ऐसे पर्सनल वाहन जिनका आरसी मैनुअल था, उसके री-रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी जिले से करीब 500 से अधिक वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूरी कर डाटा पटना को भेजा गया था।
विभाग ने री-रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के समक्ष डीटीओ व एमवीआइ की संयुक्त तस्वीर को अनिवार्य किया है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के इंजन, चेचिस आदि की गहनता से जांच करने को भी कहा है। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि री-रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है।
लॉगबुक जमा नहीं करने से चुनाव ड्यूटी के भुगतान में बाधा
लोकसभा चुनाव में अधिग्रिहित किए गए वाहनों के भुगतान की दिशा में जिला वाहन कोषांग तेजी से काम कर रहा है। जिन वाहन मालिकों ने कोषांग में लॉगबुक जमा कर दिया है, उन्हें राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
वहीं, करीब 40 प्रतिशत वाहन मालिकों ने लॉगबुक जमा नहीं किए हैं। इससे ऐसे वाहनों के भुगतान में बाधा है। डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने लॉगबुक जमा नहीं किया है, वे जल्दी जमा कर दें, ताकि उनके भुगतान की कार्यवाही शुरू की जाए।
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