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    Madhubani News: छूटे हुए पात्र लाभुकों का निर्गत होगा राशन कार्ड, इस कार्य में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

    Madhubani News राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। प्रखंड कार्यालय स्थिति आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त होगा आवेदन। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियोंं पदाधिकारियोंं पर होगी कार्रवाई।

    By Murari KumarEdited By: Updated: Wed, 03 Mar 2021 04:46 PM (IST)
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    छूटे हुए पात्र लाभुकों का निर्गत होगा राशन कार्ड। (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

    मधुबनी, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत नए राशन कार्ड के निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन एवं राशन कार्ड के प्रत्यर्पण से संबंधित आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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     राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को निर्धारित समय में नियमानुसार  राशन कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने आगाह किया है कि उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उक्त संबंध में जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी एसडीओ एवं बीडीओ को पत्र भेज दिया है।

      गौरतलब है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर निर्धारित फार्मेट में आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अंदर जांचोंपरांत एसडीओ राशन कार्ड निर्गत करें। इसी के आलोक में डीएम ने उक्त निर्देश जारी किया है।

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