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    PM Awas Yojana: आवास प्लस ऐप से लिस्ट में शामिल 1 करोड़ की पात्रता का होगा सत्यापन, चेक करें डिटेल

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आवास प्लस ऐप के द्वारा एक करोड़ लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana Gramin) के तहत इस वर्ष राज्य के सभी जिलों में सर्वे कर लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया गया। सभी जिलों से इस सूची को एकत्रित कर ग्रामीण विकास विभाग को लक्ष्य निर्धारण के लिए भेजा गया था, लेकिन विभाग ने जब अपने स्तर से इसका आकलन और जांच किया तो इसमें पता लगा कि कई अपात्र परिवार और लोगों के नाम भी इस सूची में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि वे आवास योजना के लिए निर्धारित मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं।

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    इसके बावजूद भी उनका नाम सूची में होने से सवाल उठ रहा है। इसमें सर्वेयरों की भूमिका भी संदेह के घेरे हैं। इसे देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलों में करीब एक करोड़ से अधिक लाभुकों की पात्रता का सत्यापन और जांच करने का आदेश जारी किया है।

    बताया गया कि राज्य में एक करोड़ चार लाख 90 हजार 743 परिवारों का नाम आवास प्लस ऐप के माध्यम से सूची में शामिल किया गया है। इन सर्वेक्षित आंकड़ों के विशलेषण में पता लगा कि कई अपात्र लाभुक भी इसमें शामिल है। इसलिए शत प्रतिशत लाभुकों का सत्यापन करने की बात कही है।

    विदित हो कि मुजफ्फरपुर में भी चार लाख 43 हजार से अधिक लाभुकों का सर्वे कर उनके नाम सूची में शामिल किए गए थे। अब इन सभी का तीन स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर टीम गठित की गई है।

    पंचायत स्तरीय टीम में पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर प्रभारी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल, कार्यपालक सहायक और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तर पर प्रखंड के वरीय प्रभारी, डीआरडीए निदेशक, बीडीओ को शामिल किया गया है।

    सत्यापन के लिए 22 बिंदुओं को किया गया शामिल:

    विभाग की ओर से सत्यापन के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत 22 बिंदुओं का निर्धारण किया गया है। इसी अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी।

    इसके अनुसार, लाभुक का नाम, पीएमएवाई-जी आईडी संख्या, ग्राम अथवा वार्ड संख्या, जाति, लाभार्थी अथवा उनके परिवार का पक्का घर है, मोटरयुक्त तीनपहिया और चारपहिया वाहन, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक तो नहीं, पांच एकड़ या इससे अधिक भूमि वाले परिवार समेत अन्य बिंदु शामिल हैं।

    बताया गया कि अपात्रता के मापदंड का सत्यापन लाभुक के पड़ोसी और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर और स्थल निरीक्षण कर किया जाएगा।

    विभाग द्वारा निर्धारित अपात्रता के मापदंड

    • वैसे परिवार जिला पक्का आवास है।
    • 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
    • वैसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो।
    • सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।
    • आयकर देने वाले परिवार।
    • वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
    • पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि।