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    मुजफ्फरपुर के राम जानकी मठ के महंत की गाड़ी कैंपस में खड़ी, उसी नंबर की दूसरी गाड़ी चार माह से पटना के थाने में जब्त

    Updated: Sun, 20 Jul 2025 03:06 PM (IST)

    Muzaffarpur News उसी नंबर (बीआर06पीएफ2627) कंपनी और माडल की कार महंत के आश्रम में भी है और वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ उसका चेसिस नंबर भी एक है। दोनों वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि थाना में जब्त कार किसकी है? महंत श्यामसुंदर दास अपने नाम की कार के अधिहरण का नोटिस मिलने के बाद आश्चर्यचकित हैं।

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    मठ में खड़ी कार (बाएं) और थाने में खड़ी कार (दाएं)। जागरण

     संवाद सहयोगी, सकरा (मुजफ्फरपुर)। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अधिहरण वाद की कार्रवाई में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। पटना के कुम्हरार थाना में चार माह से लगी कार के अधिहरण का नोटिस उसके मालिक और बघनगरी स्थित मिथिला पीठ राम जानकी मठ के महंत श्यामसुंदर दास को भेजा गया।

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    उसी नंबर (बीआर06पीएफ2627), कंपनी और माडल की कार महंत के आश्रम में भी भी लगी है। वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ उसका चेसिस नंबर भी एक है। दोनों वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि थाना में जब्त कार किसकी है? महंत श्यामसुंदर दास अपने नाम की हुंडई अल्काजार कार के अधिहरण का नोटिस मिलने के बाद आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने मामले की गहन जांच की मांग की है।

    मद्य निषेध व उत्पाद विभाग की ओर से हुंडई अल्काजार कार के विरुद्ध कांड दर्ज होने और उसकी जब्ती के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्पाद थाना, पटना में इस वर्ष 24 मार्च को मामला दर्ज किया गया है।

    सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पटना की ओर से इसका अधिरहण वाद शुरू किया गया। 23 जुलाई को पहली और 31 जुलाई को इसकी अंतिम सुनवाई है। उक्त तिथि को नवीनतम बीमा मूल्य के आधार पर अधिरोपित जुर्माना की राशि जमाकर वाहन मुक्त कराना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन समर्पित करें।

    ऐसा नहीं करने पर वाहन का अधिहरण कर लिया जाएगा। इस नोटिस के बाद महंत ने दावा किया कि उनकी उजले रंग की हुंडई अल्काजार कार मठ में खड़ी है। फिर पटना में कैसे जब्त हो गई। उनकी गाड़ी तो किसी भी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति या अकेले चालक ने इस्तेमाल नहीं किया है।

    न्यायालय का नोटिस है तो उसके सम्मान में अपने वकील के माध्यम से इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं उक्त संख्या के वाहन को बिना बेल्ट के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सात मई 2025 को जुर्माना भी किया गया है। 1188 रुपये का यह जुर्माना मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल के पास लगे ट्रैफिक सिगनल पर नियम तोड़ने के लिए लगाया गया है।

     जगदीशपुर बघनगरी स्थित रामजानकी मठ के महंत की गाड़ी की नीलामी का नोटिस मिलने के बाद कई समाजिक संगठन सहित संत समाज ने घोर निंदा की है।  मिथिलापीठ महंत डा. श्यामसुंदर दास के शुभचिंतक और अनुयायी मामले की जानकारी लेने मठ में पंहुचने लगे हैं।

    आगंतुकों ने एक स्वर में कहा कि गाड़ी तो परिसर में लगी हुई है तो उसी नंबर पर पटना में मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। जांच प्रक्रिया की कागजी खानापूर्ति के बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताते चलें कि बीते दिनों डाक के  माध्यम से महंत श्यामसुंदर के नाम उनकी गाड़ी के विरुद्ध चार माह पूर्व कांड दर्ज कर जब्त करने तथा उसकी नीलामी का नोटिस मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा भेजी गई  है।

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