Bihar Land Mutation: कृषि विभाग की जमीन की अवैध बिक्री के खेल में शामिल CO सस्पेंड, सीधे ऊपर से आया ऑर्डर
कांटी में कृषि विभाग की जमीन के अवैध विक्रय में शामिल सीओ रिषिका को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने यह कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया था। जांच में अनियमितता पाए जाने और स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर निलंबन हुआ। डीएम ने जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी में कृषि विभाग की जमीन की अवैध बिक्री के खेल में शामिल कांटी सीओ रिषिका को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बुधवार को यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया है।
कृषि बीज गुणन प्रक्षेत्र की 44 डिसमिल भूमि को नियमों को ताख पर रखते हुए निजी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज कर दिया था। जबकि राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसे सरकारी भूमि बताया था। इसके बावजूद भी कांटी सीओ ने दाखिल खारिज कर दिया।
दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसपर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी संज्ञान लिया था। उन्होंने डीएम को जांच कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट मांगी। इसके आलोक में कमेटी ने रिपोर्ट में कांटी सीओ के द्वारा इस पूरे प्रकरण में अनियमितता बरतने की रिपोर्ट दी। इसी आधार पर विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा।
सीओ की ओर से जवाब समर्पित किया गया, लेकिन इसे अयोग्य करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा दाखिल खारिज, परिमार्जन के आवेदनों का निष्पादन, एलपीसी निर्गत करने, अभियान बसेरा-2 और आधार सीडिंग के कार्यों में भी लापरवाही बरतने का आरोप है।
डीएम ने कहा, जनता से जुड़े मामले में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त:
डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जनता से जुड़े मामले में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदित हो कि डीएम ने भी सरकार को भी कांटी सीओ के द्वारा मानकों को ताख पर रखकर कृषि विभाग की जमीन का दाखिल खारिज करने की रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े कार्यों में सुस्ती या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मियों की पहचान की जाएगी और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अब जमाबंदी किया जाएगा रद:
अब इस जमीन की जमाबंदी रद की जाएगी। अपर समाहर्ता के स्तर से इसकी जांच कर जमाबंदी को रद किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदित हो कि खतियान में कृषि विभाग की जमीन दर्ज होने के बावजूद जमाबंदी भी कर दी गई थी।
विदित हो कि कांटी अंचल के कांटी कसबा मौजा में कृषि विभाग की 22.77 एकड़ जमीन खतियान में दर्ज है। राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र में यहां वर्षों से कृषि विभाग की ओर से खेती की जा रही है। इस बीच इसमें से 44 डिसमिल (करीब 11 कट्ठा) जमीन का निबंधन जिला अवर निबंधन कार्यालय से पांच नवंबर 2024 को कर दिया गया।
इसके बाद सीतामढ़ी निवासी नवीन कुमार ने मोतीपुर के दीपक कुमार और कांटी के गौरव कुमार को यह जमीन बेच दी। इसके बाद दाखिल खारिज के लिए कांटी अंचल में आवेदन किया गया।
इस पर कृषि विभाग की ओर से आपत्ति को लेकर एक पत्र कांटी सीओ को दिया गया। राजस्व कर्मचारी ने इसकी जांच की और रिपोर्ट में कृषि विभाग की जमीन बताई। इसके बाद भी कांटी सीओ ने दाखिल खारिज कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।