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    Muzaffarpur News: इंस्पेक्टर व जवान ने दुष्कर्म के केस का वारंट किया गायब, किसको बचाने की थी कोशिश

    Updated: Sun, 27 Jul 2025 05:58 PM (IST)

    Muzaffarpur News मुजफ्फरपुर में पाक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट का वारंट गायब करने पर एसएसपी कार्यालय के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह और आरक्षी धमेंद्र कुमार पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दो साल पुराने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित के खिलाफ जारी वारंट को गायब कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में एक गंभीर मामले में पुलिस इंस्पेक्टर और जवान ने कोर्ट का वारंट ही गायब कर दिया है। यह मामला पाक्सो एक्ट से संबंधित है, जिसमें दो वर्ष पूर्व एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था।

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    विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने एसएसपी कार्यालय के अभियोजन शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह और आरक्षी धमेंद्र कुमार के खिलाफ विविध वाद दर्ज किए हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

    बीते 22 जुलाई को आरक्षी धमेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि उसने वारंट औराई थानाध्यक्ष को सौंप दिया था, लेकिन वारंट का तामिला नहीं कराया गया। जब वारंट की स्थिति पूछी गई, तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। इस पर विशेष कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरक्षी धमेंद्र ने आरोपित को बचाने के लिए वारंट को छिपाया।

    वारंट जारी होने के दो महीने बाद भी इसे संबंधित थानाध्यक्ष को नहीं भेजा गया। आरक्षी धमेंद्र ने वारंट की खोजबीन के लिए 24 जुलाई का समय मांगा, लेकिन 25 जुलाई को जब उन्होंने विशेष कोर्ट में प्रस्तुत होकर कहा कि खोजबीन में वारंट नहीं मिला, तो अभियोजन शाखा प्रभारी ने आरक्षी धमेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

    इसके बाद विशेष कोर्ट ने दोनों के खिलाफ विविध वाद दर्ज किए और उन्हें 28 जुलाई को विशेष कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। विशेष कोर्ट ने इन दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति डीआईजी और एसएसपी को भेजी है।

    यह मामला तब शुरू हुआ जब औराई के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें औराई घनश्यामपुर के संजय साह को नामजद आरोपित किया गया। किशोरी ने बताया कि आरोपित 9 नवंबर 2022 को उसके घर आया और कहा कि उसकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए उसकी नानी ने झाड़फूंक करने भेजा है।

    इसके बाद आरोपित ने किशोरी की मां को झाड़फूंक के लिए चावल, फूल और लौंग लाने के लिए भेजा। सभी सामान आने पर आरोपित ने किशोरी को एक कमरे में ले जाकर उसकी मां को बाहर रहने को कहा और कहा कि अंदर आने पर उसे भूत पकड़ लेगा। इसके बाद आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

    पुलिस ने 30 जून 2023 को इस मामले की फाइनल रिपोर्ट पेश की। पीड़िता ने 7 सितंबर 2024 को अंतिम प्रतिवेदन खारिज करने का आवेदन दिया था। विशेष कोर्ट ने कहा था कि केस डायरी में आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

    22 जनवरी 2025 को आरोपित के खिलाफ संज्ञान लिया गया। हालांकि, गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर इसी वर्ष 30 जून को औराई थानाध्यक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।