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    Clerk Bharti 2025: बीएसएससी से होगी हाईस्कूलों में लिपिकों की बहाली, भर्ती के लिए नियमावली जारी

    मुजफ्फरपुर के हाईस्कूलों में लिपिकों की भर्ती लिखित परीक्षा और अनुकंपा के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग ने नियमावली जारी कर दी है। विद्यालय लिपिक प्रधान लिपिक और वरीय लिपिक के पद होंगे जिनमें प्रधान और वरीय लिपिक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) परीक्षा आयोजित करेगा और डीएम की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति बनेगी।

    By Ajit Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 07 Jul 2025 02:25 PM (IST)
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    हाईस्कूलों में लिखित परीक्षा से होगी लिपिकों की बहाली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हाईस्कूलों में अब लिपिकों की बहाली होगी। इसकी रूपरेखा तय कर दी गई है। इसकी नियमावली जारी की गई है। लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली की जाएगी। वहीं अनुकंपा के आधार पर भी पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के इस कदम से अनुकंपा के आधार पर बहाली के इंतजार में बैठे लोगों में उम्मीद जगी है।  स्कूलों में विद्यालय लिपिक, प्रधान विद्यालय लिपिक, वरीय विद्यालय लिपिक के पद होंगे।

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    प्रधान व वरीय विद्यालय लिपिक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। माध्यमिक, प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाली होगी। रिक्त पदों के आकलन की कार्रवाई शुरू है।

    बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी बहाली:

    बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से बहाली होनी है। आयोग इसको लेकर प्रतियोगिता परीक्षा कराएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी की सूची शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। इसका पाठयक्रम आयोग के स्तर से तय होगा।

    बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु की गणना पहली अगस्त के आधार पर होगी।

    डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करने की नियुक्ति की अनुशंसा:

    नई नियमावली में विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कमेटी के समक्ष प्रस्ताव देना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी ओर, प्रोन्नति भी डीएम की अध्यक्षता में होगी।

    जिला सतरीय प्रोन्नति में डीएम अध्यक्ष, डीडीसी सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, डीएम की अनुशंसा पर एससी एसटी श्रेणी के मनोनीत पदाधिकारी, डीएम से मनोनीत महिला व अल्पसंख्यक पदाधिकारी भी होंगे।