Updated: Tue, 16 Sep 2025 02:48 PM (IST)
डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चार जिलों के एसपी व एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई नए गुंडों के नाम दर्ज करने और निरोधात्मक कार्रवाई के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। डीआईजी ने लंबित वारंटों का निष्पादन करने शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन कराने और बैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चार जिलों के एसपी व एसएसपी के साथ समीक्षा की। इसमें पाया गया कि चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विगत माह में रेंज के संबंधित जिलों में 782 असामाजिक तत्वों पर गुंडा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
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साथ ही 739 नये गुंडों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसके आलोक में 690 गुंडों के नाम दर्ज किए गए हैं। डीआईजी ने समीक्षा बैठक में पाया कि धारा-126 बीएनएसएस (धारा-107 दंप्रस) के तहत मुजफ्फरपुर में 11 हजार 480, वैशाली में 1664, सीतामढ़ी में 2450 एवं शिवहर जिले में 516 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
इसी प्रकार धारा-135 बीएनएसएस (धारा-116 दंप्रस) के तहत तिरहुत क्षेत्र में 1027 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इस पर डीआईजी ने सभी एसपी व एसएसपी को इसमें और तेजी लाने का निर्देश दिया है। चुनाव के मद्देनजर अगस्त में मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 160 सीसीए तीन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
तिरहुत रेंज के 276 बदमाशों के विरुद्ध सीसीए तीन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें शराब धंधेबाज, बदमाश समेत अन्य शामिल हैं। इसमें और तेजी लाने का निर्देश सभी एसपी-एसएसपी को दिया गया है। सीसीए तीन के तहत पारित निरोधादेश का अनुपालन नहीं करने वाले बदमाशों के विरुद्ध अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों, कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो बार-बार नोटिस देने के बावजूद शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं, उनको चिह्नित कर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद करने हेतु प्रस्ताव समर्पित कराने का निर्देश दिया गया है।
धारा-107 बीएनएसएस के तहत वैसे बदमाश जो अपराध कर संपत्ति अर्जित करते हैं, उनको चिह्नित कर संपत्ति जब्ती को लेकर अधिकाधिक प्रस्ताव समर्पित कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा लंबित वारंट, इश्तेहार, कुर्की अधिपत्रों का तामिला निष्पादन 15 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया गया है।
सात वर्ष या उससे अधिक सजा के केसों में कारा से मुक्त होने वाले बदमाशों का ई-डोजियर खोलने एवं ई-डोजियर में उसके सगे संबंधियों, जमानतदारों, आश्रयदाताओं की पूर्ण विवरणी प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बैंक वित्तीय संस्थान, ज्वेलरी शॉप एवं ग्राहक सेवा केन्द्रों की सुरक्षा के लिए भौतिक निरीक्षण कराकर सुरक्षा से संबंधित आवश्यक उपकरण जैसे सीसीटीवी, बर्गलर अलार्म आदि की जांच कराने का निर्देश सभी एसपी को दिया गया है।
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