Muzaffarpur News: दूसरे राज्यों के लाइसेंसों पर हथियार रखने वाले ध्यान दें, प्रशासन की तरफ से आ गया नया निर्देश
मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी थानों में शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन 30 मई तक कराने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है जो लाइसेंस धारकों के कारतूस की जानकारी लेंगे। सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरे राज्यों के लाइसेंसों का सत्यापन होने तक शस्त्र जमा करने होंगे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार से जिले के सभी थानों पर आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य 30 मई तक चलेगा। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है।
इन सभी को अनिवार्य रूप से सुबह 10 से शाम चार बजे तक उपस्थित होकर आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। सभी थानाध्यक्ष अपने यहां संधारित आर्म्स पंजी से मिलान कर इसका भौतिक सत्यापन करेंगे।
लाइसेंस धारक के पास कारतूस की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी दिन प्रतिवेदन जिला शस्त्र प्रशाखा को उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न माध्यम से सत्यापन की तिथि के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन चौकीदार और दफादार के जरिए भी इसकी सूचना धारक तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।
सत्यापन में कोई धारक छूटे नहीं। अगर निर्धारित तिथि के अंदर धारक द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाएगा तो लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इसलिए सभी धारकों को स्वयं थाना पर उपस्थित होकर सत्यापन कराने को कहा गया है।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि मृत आर्म्स लाइसेंस धारक के उत्तराधिकारियों द्वारा शस्त्र को संबंधित थाना में जमा नहीं कराया जाता है। सभी दंडाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाइसेंस पुस्तिका पर चस्पाए तस्वीर से मिलान करने के बाद इसका सत्यापन करेंगे।
28 तक आर्म्स जमा करना अनिवार्य
नगालैंड, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों से भी कई लोगों ने आर्म्स लाइसेंस ले रखा है। इसका जब तक संबंधित राज्यों से सत्यापन नहीं करा लिया जाता है तब तक आर्म्स और कारतूस को संबंधित थाना में जमा करना होगा।
28 मई तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा गया है। बिना सत्यापन कराए गए हथियार रखने पर इसे अवैध माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

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