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    स्वीकृत नक्शा से मकान नहीं बना तो अभियंता व वास्तुविद पर होगी कार्रवाई, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बनाई व्यवस्था

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 02:52 PM (IST)

    Muzaffarpur Nagar Nigam भवन निर्माण नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया है। अब स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही मकान बनाना होगा जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अनिवार्य है। निगम के कर संग्रहकर्ता एनजीटी के नियमों के अनुपालन पर नजर रखेंगे। भू-स्वामी को निर्माण स्थल पर नक्शा विवरण और क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Nagar Nigam: नगर निगम एवं आयोजना क्षेत्र में बन रहे मकानों पर अब नगर निगम की नजर रहेगी। मकान स्वीकृत नक्शा के अनुसार बन रहा है या नहीं। मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रविधान है या नही, मकान के निर्माण में एनजीटी के प्रविधानों का अनुपालन हो जा रहा या नहीं।

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    निर्माण स्थल पर भू-स्वामी द्वारा नक्शा की पूर्ण विवरणी, अभियंता का नाम व स्वीकृत नक्शा का क्यूआर कोड प्रदर्शित किया गया है या नहीं। अब इन सभी बातों पर नगर निगम नजर रखेगा। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने आदेश जारी कर नक्शा पास करने से भवन निर्माण तक के लिए जिम्मेदारी तय की है।

    नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि आनलाइन दाखिल किए गए नक्शों की स्वीकृति की समीक्षा के क्रम में पाया जा रहा है कि नक्शा स्वीकृति के पहले कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व अमीन द्वारा समुचित ढंग से स्थलीय जांच नहीं की जा रही है और न ही स्थलीय जांच प्रतिवेदन नक्शा के साथ दाखिल किया जा रहा है जिससे नक्शा की स्वीकृति देने में कठिनाई होती है। उन्होंने आदेश में सभी सहायक अभियंताओं, सहायक टाउन प्लानर व सभी अमीन को अपने-अपने अधीन क्षेत्र में जांच कर प्रतिवेदन आनलाइन अपलोड करने को कहा गया है।

    नक्शा पास करने को लेकर आयुक्त द्वारा जारी निर्देश

    सहायक अभियंता, टाउन प्लानर एवं निगम अमीन संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर बिल्डिंग बायलाज का समुचित अनुपालन करते हुए यह भी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे कि भू-स्वामी का भूमि पर वैध रूप से दखल-कब्जा है अथवा नहीं।

    कार्यपालक अभियंता, सभी सहायक अभियंता, टाउन प्लान व संबंधित वास्तुविद की जिम्मेदारी होगी कि भू-स्वामी द्वारा भवन उप विधि के नियमों का अनुपालन करते हुए निर्माण कराया जा रहा है अथवा नहीं। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

    स्वीकृत नक्शों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अनुपालन नहीं किए जाने व स्वीकृत प्लान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विचलन पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभियंता एवं संबंधित वास्तुविद के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    संबंधित अमीन एवं संबंधित सहायक अभियंता, टाउन प्लानर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं संदर्भित स्थल का जियो टैग फोटोग्राफ नक्शा के साथ अपलोड करना होगा।

    स्वीकृति के लिए प्राप्त होने वाले नक्शों की शत-प्रतिशत जांच सहायक अभियंता, टाउन प्लानर द्वारा की जाएगी, जिसमें 25 प्रतिशत नक्शों की स्थलीय जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वयं की जाएगी।

    सभी संबंधित राजस्व संग्रहकर्ता प्रत्येक निर्माण स्थल की जांच करेंगे कि निर्माण कार्य नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एवं एनजीटी के प्रविधानों का अनुपालन कर किया जा रहा है अथवा नहीं के साथ ही निर्माण स्थल पर भू-स्वामी द्वारा निर्माण से संबंधित बैनर/पोस्टर (नक्शा की पूर्ण विवरणी, अभियंता का नाम व स्वीकृत नक्शा का क्यूआर कोड आदि अंकित होना है) भवन के दर्शनीय भाग में लगाया गया है अथवा नहीं इसकी जांच रिपोर्ट देंगे। यदि उनके द्वारा जांच कर रिपोर्ट नहीं दी गई तो इसमें उनकी संलिप्तता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    नगर निगम एवं आयोजना क्षेत्र अंतर्गत नक्शा स्वीकृति से संबंधित दाखिल किए जाने वाले नक्शों में भू-स्वामियों द्वारा समर्पित किए गए कागजात की जांच आवदेनकर्ता/अभियंता द्वारा स्वयं करते हुए मूलप्रति को ही स्कैन एवं स्व-अभिप्रमाणित कर दाखिल करेंगे। दाखिल किए गए कागजात में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो इसके लिए अभियंता व आवेदनकर्ता जिम्मेदार होंगे। आवेदन के साथ नक्शा स्वीकृति से संबंधित दाखिल किए गए सभी दस्तावेज की जांच कर ली गई है जो सही है तथा इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किए जाने संबंधित शपथ-पत्र भी दाखिल करना अनिवार्य होगा।