85 मकान के नक्शे का आवेदन हो सकता है रद, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जारी की चेतावनी
Muzaffarpur News: एक ओर जहां समय से मकान का नक्शा पास नहीं होने की शिकायत सुनने को मिल रही है वहीं दूसरी ओर आवेदकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। सही मानकों के अनुपालन नहीं करने की वजह से नगर निगम प्रशासन ऐसे 85 मकान के नक्शों से जुड़े आवेदनों को चिह्नित किया है। उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। अब भी नहीं सुधरे तो आवेदन रद किए जा सकते हैं।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Muzaffarpur News: नगर निगम प्रशासन ने मकान के नक्शे से जुड़ी लापरवाही पर आवेदकों को सचेत किया है। इसके बाद भी यदि स्थिति नहीं सुधरी और सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं तो उनके आवेदन रद किए जा सकते हैं।
उसके बाद वे अपना मकान नहीं बनवा पाएंगे। यदि फिर भी निर्माण कार्य किया तो उसे नियम विरुद्ध मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सिर्फ आवेदकों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने के कारण मकान का नक्शा पास नहीं हो रहा है।
नगर निगम ने ऐसे 85 आवेदनों को चिन्हित किया है जिनके द्वारा अब तक नक्शा शुल्क जमा नहीं किया है। उनके द्वारा शुल्क जमा करते ही नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से नक्शा पास कर दिया जाएगा।
निगम प्रशासन का कहना है कि बार-बार नोटिस के बाद भी आवेदक शुल्क नहीं जमा कर रहे है। नगर निगम ने अब उनको अंतिम चेतावनी दी है यदि वे शुल्क जमा नहीं करेंगे तो नक्शा पास करने के लिए जमा उनके आवेदन को रद कर दिया जाएगा।
बताते चलें कि नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ आयोजना क्षेत्र में मकान बनाने से पूर्व नगर निगम से नक्शा पास कराना होता है। नगर निगम में सुविधा आनलाइन है। नियमानुसार आवेदन जमा करते समय शुल्क का 25 प्रतिशत राशि जमा करना होता है।
इसके बाद निगम द्वारा जमा नक्शा की जांच कर प्रस्तावित भवन के क्षेत्रफल एवं ऊंचाई का आकलन कर शुल्क निर्धारित किया जाता है और जांच कर नक्शा पास करने की सभी प्रकिया पूरी की जाती है। इसके बाद आवेदक को शेष राशि जमा करने को नोटिस दिया जाता है।
राशि जमा होते ही नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से नक्शा पास कर दिया जाता है। निगम का कहना है कि शुल्क जमा नहीं करने के कारण सारी प्रकिया पुरी करने के बाद भी 85 आवेदकों का नक्शा लंबित है।
नगर निगम ने आवेदकों को अविलंब शुल्क जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस में चेतावनी दी गई कि यदि तय समय सीमा में शुल्क जमा नहीं हुआ तो उनका नक्शा रद्द कर दिया जाएगा।
नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा है कि शहर में व्यवस्थित और वैध निर्माण हमारी प्राथमिकता है। नक्शा स्वीकृति के लिए तैयार होने के बाद शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है। जिन भू-स्वामियों ने अब तक शुल्क नहीं भरा है वे तुरंत जमा करें। नियमों का पालन न करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल निगम क्षेत्र में मकान बनाने की इच्छा रखने वाले पहले आवेदन करते हैं। उनके आवेदन के आलोक में नगर निगम की टीम अपने स्तर से जांच करवाती है। सभी चीजें मानक के अनुरूप होने के बाद उन्हें आवेदन शुल्क जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
शुल्क जमा होते ही नक्शा स्वीकृत कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि ऐसी स्थिति में बचने के लिए प्रशासन की ओर से कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।

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