Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौ साल पहले तुर्की रेलवे स्टेशन के पास हुआ था नक्सली हमला, दो नक्सलियों से पूछताछ करेगी जीआरपी

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के तुर्की रेलवे स्टेशन पर नौ साल पहले हुए नक्सली हमले के मामले में जीआरपी जल्द ही दो नक्सलियों को रिमांड पर लेगी। इस घटना में 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। नक्सलियों ने निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर हमला कर करोड़ों का नुकसान किया था क्योंकि उन्हें लेवी नहीं मिली थी।

    Hero Image
    तुर्की स्टेशन बेस कैंप हमले में दो नक्सलियों को रिमांड पर लेगी जीआरपी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। तुर्की रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक निर्माण के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर नौ वर्ष पहले हुए हमले के मामले में जीआरपी शीघ्र दो नक्सलियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

    इस कांड में 46 आरोपित बनाए गए थे। बारी-बारी से पकड़े जाने पर सभी जेल भेजे गए थे। इसमें एक अभियुक्त नक्सली एरिया कमांडर की मौत हो चुकी है। बाकी जितने भी नक्सली हैं, सब पर मुकदमा चलेगा।

    रेल एसपी वीणा कुमारी ने बताया काफी पहले अनुशंसा किया था, उसके बाद विधि विभाग ने इसकी स्वीकृति दी है। इसमें जितने भी नक्सली जेल गए, उन सभी की जानकारी ली जा रही है। अधिकतर लोगों ने अपना रास्ता बदलकर मुख्य धारा में शामिल होकर घर-परिवार चला रहे हैं। कुछ लोगों पर आशंका जाहिर हो रही है उनसे पूछताछ की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी दिनों तक मामले को दबाए रखा

    बता दें कि मुजफ्फरपुर-हाजीपुर डबल लाइन बनने के दौरान निर्माण कंपनी द्वारा तुर्की में बेस कैंप बनाया गया था। उक्त ठेकेदार से लेवी मांगी गई। ठेकेदार ने इसकी सूचना तुर्की थाने को दी, लेकिन पुलिस काफी दिनों तक मामले को दबाए रखा।

    लेवी नहीं मिलने पर नक्सलियों ने कैंप पर हमला बोल दर्जनों हाइवा व अन्य वाहनों को जला क्षतिग्रस्त कर करोड़ों का नुकसान कर दिया था। बेस कैंप पर हमले में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सीवान, बेगूसराय, दरभंगा व कटिहार तक के नक्सली आरोपित बनाए गए थे।

    46 आरोपितों पर चलेगा मुकदमा

    इसमें कुढ़नी के हरिया गांव के बिंदु सहनी, राजीव कुमार, अजीत कुमार, अजय सहनी, छाजन के बसंत भगत, ढोढ़ी रंजन के राजू पासवान उर्फ गोनौर, केरमा के संजय सहनी, सकल सहनी, सरैया थाने के मड़वापाकड़ गांव का सुबोध बैठा, बहिलवार गोविंद का जितेंद्र कुमार, देवरिया थाने के लखनौरी गांव का अनिल राम, मोहब्बतपुर का सुधीर भगत, विशुनपुर सरैया का नवल किशोर राम, सकरा थाने के भरतीपुर का धर्मेंद्र राम, शत्रुघ्न राम पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली है।

    इसके अलावा वैशाली जिले के थाथन बुजुर्ग का रोहित सहनी उर्फ बबलू, लालगंज थाने के जहानाबाद गांव का सुभाष गुप्ता उर्फ चंदन, पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाने के काशी पकड़ी का जयंत राम उर्फ सुरेंद्र राम उर्फ विकास, मधुबन थाने के कौड़िया का मुसाफिर सहनी उर्फ आलोक, रामबाबू राम उर्फ राजन उर्फ प्रहार पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली है।

    साथ ही वैशाली जिले के बलिगांव थाना के हसनपुर रूपनपट्टी का संजय राम, गुलाबचंद्र राम, सदर थाने के कालीपुर थाथन का अनिल सहनी, एकारा गुमटी का सुजीत पासवान, बेलसर के सोहरवा का धीरज सहनी, साइन बेलसर का राकेश कुमार उर्फ शंकर ठाकुर, डुमरिया का मदन पासवान, पातेपुर थाने के सुक्की का गोविंद सहनी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली है।

    इसे अलावा सारण जिले के मकेर थाने के बाठीचक डोही का अमिन सहनी उर्फ कमलेश, नया बाजार महाराजगंज का रमेश विद्रोही उर्फ आदित्य उर्फ दिनेश दा, पानापुर के उमेश उर्फ पंकज, भगवानपुर दरियापुर का दीपक रमा उर्फ विवेक, अग्निदेव राम, भगवान राम, वृतभगवानपुर पानापुर का गजेंद्र कुमार राउत, भगवानपुर दरियापुर के ढेमन राउत पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली है।

    साथ ही सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना के सुभईगढ़ कस मुकेश पटेल उर्फ विशाल, अजीत पटेल उर्फ लालजी, दरभंगा जिले के बहेड़ी थाने के लालपुर शिवराम का अमर लालदेव उर्फ नकुलदेव, बेगूसराय के बरौनी थाने के दामोडीह का दयानंद मालाकार उर्फ कुलवीर, कटिहार के कुरसैला थाने के खैरिया का उमेश कुमार यादव उर्फ अभिमन्यु जी और शिवहर के तरियानी थाना के तरियानी छपरा गांव का रामबाबू पासवान उर्फ धीरज पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली है।