मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन हादसे के बाद गोबरसही में निषेधाज्ञा लागू, आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध
Bihar Gas Blast News: मुजफ्फरपुर के गोबरसही-डुमरी रोड पर गैस पाइपलाइन विस्फोट के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ...और पढ़ें

गोबरसही में ब्लास्ट वाली जगह का मुआयना करते अधिकारी। फोटो- जागरण
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Gas Pipeline Accident: गोबरसही-डुमरी रोड में गैस पाइपलाइन विस्फोट के बाद घटनास्थल और उसके आसपास बुधवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी पूर्वी आनंद उत्सव द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही गोबरसही से सकरी मार्ग में भारी और व्यावसायिक समेत सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब केवल आपातकालीन सेवा वाले वाहन ही चल सकेंगे।
निषेधाज्ञा लागू
अगले आदेश तक यह प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार हादसे के बाद क्षतिग्रस्त गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है।
इसके अलावा जहां-जहां गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, उन सभी की गहन जाँच भी की जा रही है। लगातार वाहनों के आवागमन के कारण यहां गंभीर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी।
सुरक्षा के कदम
सड़कों पर भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही के कारण मरम्मत कार्य करने में काफी परेशानी आ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का यह कड़ा आदेश जारी किया गया है। इसके तहत गोबरसही चौक पर मजबूत बैरिकेडिंग कर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
परिचालन बंद
प्रशासनिक सख्ती के कारण अब इस मार्ग से छोटे और स्थानीय वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही दुर्घटनास्थल के आसपास भीड़ एकत्रित होने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
वैकल्पिक मार्ग
काम के दौरान अत्यधिक भीड़ जुटने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मार्ग बंद होने के कारण अब आम और स्थानीय लोग आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि बुधवार रात तक मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
जारी किए गए आदेश
- गोबरसही चौक से सकरी पथ में भारी और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
- निर्माण कार्य स्थल पर आमजन के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- क्षेत्र में किसी भी तरह के पटाखे की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी।
- गैस रिफिलिंग दुकानों के संचालन पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
- वेल्डिंग कार्य से संबंधित दुकानों के खोलने पर रोक रहेगी।
- किसी भी तरह का कूड़ा-कचरा जलाने पर सख्त पाबंदी होगी।
- बीडीओ, सीओ, ट्रैफिक और पुलिस विभाग सख्ती से इसका अनुपालन कराएंगे।
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