सरकारी व निजी विद्यालय तथा कोचिंग संस्थानों में रहेगी छुट्टी, इस वजह से डीएम ने जारी किया आदेश
जिले में बढ़ती शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने सभी सरकारी, निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके।

डीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शुक्रवार को मतगणना की प्रकिया पूरी होनी है। इस अवसर पर पूरे जिले की 11 सीटों के प्रत्याशी और उनके समर्थक जिला मुख्यालय में पहुंचेंगे। जिसकी वजह से शहर पर वाहनों का दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसको देखते हुए डीएम ने नगर और आसपास के प्रखंडों के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र सहित निकटवर्ती बोचहां एवं मुशहरी प्रखंडों में स्थित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।
इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 नवंबर को कृषि उत्पादन बाजार समिति, अहियापुर, मुजफ्फरपुर के परिसर में विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य संपन्न होगा।

मतगणना केंद्र के आसपास बड़ी संख्या में वाहनों के आने-जाने के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण आवश्यक है। इसी वजह से विद्यालय बसों एवं कोचिंग संस्थानों के वाहनों के परिचालन में कठिनाई होने की संभावना है।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिकोण से लिया गया है। गौरतलब है कि मतगणना दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में विशेष यातायात नियंत्रण प्लान लागू किया गया है।
डीएम के आदेश में बच्चों को होने वाली परेशानी और सुरक्षा कारण का हवाला दिया गया है। इसके साथ-साथ बाजार समिति और उसके आसपास रहने वाले लोगों को अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना एक चुनौती था। क्योंकि प्रशासन से बाजार समिति रूट के ट्रैफिक में बदलाव किया है। इस आदेश को राहत का आदेश कहा जा सकता है।

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