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    31 मार्च 2026 तक एकमुश्त बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज व दंड माफ, आपको कितना होगा फायदा?

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    बिहार सरकार ने संपत्ति कर में ब्याज और जुर्माने पर छूट की योजना शुरू की है। 31 मार्च 2026 तक बकाया कर का एकमुश्त भुगतान करने पर होल्डिंग स्वामियों को ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। यह योजना सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है। करदाता नगर निकाय कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान कर सकते हैं। इस योजना से मुजफ्फरपुर के नागरिकों को लाभ होगा।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त बकाया प्रापर्टी टैक्स जारी जमा करने वाले होल्डिंग स्वामियों को ब्याज व दंड की राशि जमा नहीं करनी होगी। उनको सिर्फ प्रापर्टी टैक्स की राशि जमा करनी होगी।

    यदि वे तय समय में एकमुश्त बकाया राशि जमा नहीं करते तो फिर से ब्याज व दंड शुल्क के साथ प्रापर्टी टैक्स जमा करना होगा। बकायेदारों को ब्याज व दंड राशि से राहत देने के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं दंड में छूट) योजना, 2025 को मंजूरी देते हुए शनिवार को अधिसूचना जारी की गई। इसे राज्यभर के सभी निकायों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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    बताते चलें कि अब तक नगर निगम पहली अक्टूबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है और समय-समय पर दंड भी लगाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद तय समय सीमा के लिए होल्डिंग स्वामियों को एकमुश्त बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज व दंड शुल्क नहीं देना होगा।

    योजना में किए गए प्रविधान :

    • योजना का लाभ सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं केंद्र राज्य सरकार की संपत्ति व संस्थागत संपत्तियों पर समान रूप से लागू होगा।
    • योजना का लाभ अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
    • यदि कोई करदाता 31 मार्च, 2026 तक लंबित प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त भुगतान कर देता है तो उसे शत-प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी से छूट मिलेगी। उक्त अवधि में लंबित करों के भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज व पेनाल्टी का भुगतान करना होगा।
    • यदि किसी करदाता का मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य फोरम में चल रहा हो तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते वह न्यायालय अथवा अन्य फोरम से मामले को वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करे।
    • यदि किसी करदाता ने होल्डिंग का स्व-निर्धारण नहीं कराया हो तो वह भी इस योजना में शामिल हो सकता है। ऐसे करदाताओं के संपत्ति कर का निर्धारण आवासीय मामले में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने अथवा नगर निकाय के गठित होने तथा गैर आवासीय मामले में जीएसटी में निबंधन कराने अथवा नगर निकाय के गठन होने (जो तिथि बाद की हो) की तिथि से प्रभावी होगा।
    • करदाता को वन टाइम सेटलमेंट अंतर्गत संपत्ति कर के भुगतान की सुविधा नगर निकाय कार्यालय, कामन सर्विस सेंटर, स्थायी शिविर, चलंत शिविर, व आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
    • योजना के तहत किए गए भुगतान की नमूना जांच का प्रविधान होगा। यदि करदाता जानबूझकर तथ्य छिपाता है अथवा गलत प्रस्तुति करता है तो ऐसे करदाता से इस योजना के तहत दिए गए लाभ को वापस लिया जाएगा तथा नियमानुसार वसूली की कार्रवाई होगी।
    • इसी प्रकार योजना के तहत यदि किसी करदाता वे उसकी देयता से अधिक राशि का भुगतान किया हो तो उसकी अधिशेष राशि को उसके द्वारा भुगतेय अगले वर्ष के प्रापर्टी टैक्स में समायोजित किया जाएगा।

    होल्डिंग स्वामियों को सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। तय समय में एकमुश्त बकाया राशि जमा कर योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ चालू वित्तीय वर्ष व पूर्व के बकाये पर लागू किया गया है।

    विक्रम विरकर, नगर आयुक्त

    पिछले सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम के लिए इसी तरह का प्रस्ताव लाया था, लेकिन वित्तीय मामला होने के कारण निर्णय नहीं हो सका। सरकार ने योजना लाकर सराहनीय कार्य किया है। इसका लाभ उठा होल्डिंग स्वामी बकाया कर जमा करें।

    निर्मला देवी, महापौर