जरूरी सूचना, Bihar SIR के लिए दावा-आपत्ति की तिथि खत्म होने के बाद भी Voter List में जुड़ सकता आपका नाम...पढ़ें विवरण
नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी वैकल्पिक दस्तावेज़ों से मतदान किया जा सकता है। 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। बीएलओ की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अभी इस दौरान प्राप्त हुए आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। 25 तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित है। इस दौरान शत प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जाना है।
इसके बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जो लोग इस अवधि में आवेदन नहीं कर सकें हैं, वे भी मतदान कर सकते हैं। या फिर जिनका नाम अंतिम प्रकाशन की सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे भी अगर संबंधित जिले के निवासी होंगे और इससे संबंधित प्रमाणपत्र उनके पास होगा तो मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
क्योंकि, आयोग के निर्देशानुसार नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक इच्छुक लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और वे इस बार के चुनाव में मतदान करने के लिए भी अधिकृत होंगे। अगर उन्होंने आवेदन और प्रमाणपत्र सही दिया हो।
इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यम में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आफलाइन मोड में प्रपत्र छह भरकर संबंधित बीएलओ को दिया जा सकता है। इसका सत्यापन करने के बाद मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा आनलाइन मोड में मतदाता सेवा पोर्टल और eci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अगर इन नए मतदाताओं को मतदान की तिथि तक वोटर आइकार्ड नहीं भी प्राप्त होता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो वे चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेज में कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जाब कार्ड, फोटो समेत पेंशन दस्तावेज, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक समेत अन्य शामिल हैं। इसे दिखाकर मतदाता आसानी से मतदान कर सकते हैं।
वेबसाइट से जानें बीएलओ को
अगर किसी मतदाता को अपने बीएलओ के बारे में पता लगाने में दिक्कत हो रही है तो वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लागिन कर बीएलओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसपर जिला और विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना होगा।
इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने पर बीएलओ के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा बीएलओ एप और टाल फ्री नंबर 1950 पर काल कर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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