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    टीवी और कार की मांग पूरी न होने पर पत्नी को गोली मारने की धमकी, 12 साल बाद पति को तीन साल की सजा

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में 12 साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को तीन साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी नरेंद्र कुमार सिंह पर पत्नी को दहेज में टीवी और कार नहीं ...और पढ़ें

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    पति को तीन साल की सजा

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साढ़े 12 वर्ष पूर्व दहेज में टीवी और चार पहिया नहीं दिलाने पर पत्नी का गर्भपात कराने व गोली मारने की धमकी देने के मामले में माड़ीपुर मदरसा रोड इलाके के आरोपित पति नरेंद्र कुमार सिंह को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी जिला पुलिस के सोशल मीडिया पोर्टल पर दी गई है। 

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    सत्र-विचारण के बाद के एडीजे-20 कोर्ट से उसे सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया। 31 अक्टूबर 2013 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 

    1998 में हुई थी शादी

    विदित हो कि अनामिका कुमारी ने 2013 में काजीमोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें पति नरेंद्र कुमार सिंह को नामजद आरोपित किया था। प्राथमिकी में कहा था कि उनकी शादी आरोपित से 1998 में हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित उसे अपने पिता से टीवी और चार पहिया दिलाने की मांग करता था। नहीं दिलाने पर मारकर सीतामढ़ी भेजने की धमकी दी जाती थी। 

    उन्हें आरोपित हथियार का भय दिखाकर धमकाता था। कई बार हथियार में गोली लोड कर सिर पर तान जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपित ने उनका तीन बार गर्भपात कराया। अभी उनका एक पुत्र है। उस पुत्र को उन्होंने मायका में छिपकर जन्म दिया था। 

    गर्दन दबाकर मारने की कोशिश

    पुत्र होने के बाद आरोपित उसे दूसरी शादी करने की धमकी देता था। चार सितंबर 2013 को समझाने पर आरोपित ने गर्दन दबाकर मारने का प्रयास किया। किसी तरह वह दूसरे कमरे में छिपकर जान बचाई और मायका में सूचना दी। मामले में 16 सितंबर 2013 को आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी।