Move to Jagran APP

मृत शस्त्र लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारी संबंधित थाने में जमा कराएं हथियार

चुनाव के मददेनजर डीएम द्वारा जिले के आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। सत्यापन की संख्या अपेक्षाकृत कम होने पर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नाराजगी प्रकट की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 02:04 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 05:12 AM (IST)
मृत शस्त्र लाइसेंसधारी के उत्तराधिकारी संबंधित थाने में जमा कराएं हथियार

मुजफ्फरपुर। चुनाव के मददेनजर डीएम द्वारा जिले के आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। सत्यापन की संख्या अपेक्षाकृत कम होने पर डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नाराजगी प्रकट की है। सभी दंडाधिकारियों को हिदायत दी है कि तीन अक्टूबर तक शस्त्र सत्यापन का सौ फीसद लक्ष्य प्राप्त करें। बता दें कि सत्यापन की अंतिम तिथि 29 सितंबर थी। इसे 3 अक्टूबर तक बढ़ाया दिया गया है। थाना वार शस्त्र पंजी से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार व दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तमिला कराने को कहा गया है, ताकि सभी को सूचना मिल सके। वहीं मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के उतराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को संबंधित थाना में जमा कराने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि शस्त्र को थाना में जमा करा दें। फिर आवेदन देने पर उनके नाम से ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ट्रांसफर है तो ठीक है। डीएम ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को अनुज्ञप्ति धारी के अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर लगे फोटो से मिलान कर सत्यापन का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वालों की सूची निलंबन प्रस्ताव के साथ 5 अक्टूबर तक भेजने का निर्देश दिया गया है। डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि जिले में 3544 लाइसेंसी हथियार है। इसके विरुद्ध अभी तक लगभग 53 फीसद का सत्यापन किया गया है। इसे हर हाल तक तीन अक्टूबर तक सौ फीसद करना है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा गया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.