पंचायती राज संस्थाओंं के प्रतिनिधियोंं के लिए खुशखबरी, भत्ता मद में मिलेंगे 5.44 करोड़
पंचायती राज विभाग ने मधुबनी जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता का भुगतान करने के लि ...और पढ़ें

मधुबनी, जासं । लंबी अवधि से नियत मासिक भत्ता का इंतजार कर रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों काे निकट भविष्य में नियत मासिक भत्ता का भुगतान कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि नए साल में जनवरी में भुगतान कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने मधुबनी जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत पांच करोड़ 43 लाख 75 हजार 600 रुपये स्वीकृत किया है। स्वीकृत की गई उक्त राशि से जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता का भुगतान कर दिया जाएगा।
जिले के मुखिया, उप-मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए विभाग ने दो करोड़ 42 लाख 32 हजार 800 रुपये स्वीकृत किया है। वहीं, जिले के सरपंच, उप-सरपंच एवं वार्ड पंचों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए भी विभाग ने दो करोड़ 42 लाख 32 हजार 800 रुपये स्वीकृत किया है। जबकि जिले के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए विभाग ने 49.68 लाख रुपये स्वीकृत किया है। वहीं, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं जिला पार्षदों के नियत मासिक भत्ता भुगतान के लिए विभाग ने 9.42 लाख रुपये स्वीकृत किया है। हालांकि, राज्य भर के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत मासिक भत्ता का भुगतान करने के लिए पंचायती राज विभाग ने कुल 1.12 अरब रुपये स्वीकृत किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों के लिए आवंटित राशि
के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। डीडीसी सह जिप के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के खाते में नियत मासिक भत्ता का भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से करेंगे। जबकि,।ग्राम कचहरी के सरपंचों, उप-सरपंचों एवं वार्ड पंचों के लिए आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी सरपंचों, उप-सरपंचों एवं वार्ड पंचों के खाते में नियत मासिक भत्ता का भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से करेंगे। आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए की जाएगी। यदि राशि शेष बचेगी तो उसका उपयोग विगत वर्षों
के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से ही किया जाएगा।
खास बातें :
- जिला पार्षदोंं के लिए 9.42 लाख एवं पंचायत समिति सदस्योंं के लिए 49.68 लाख रुपये स्वीकृत
- वार्ड सदस्योंं के लिए 2.42 करोड़ एवं वार्ड पंचोंं के लिए भी 2.42 करोड़ स्वीकृत
- स्वीकृत राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओंं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियोंं के नियत मासिक भत्ता का होगा भुगतान
- जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं उप प्रमुख, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं उप-मुखिया, सरपंच एवं उप-सरपंच से लेकर
वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच तक को किया जाएगा नियत मासिक भत्ता का भुगतान
इस दर से किया जाएगा मासिक भत्ता का भुगतान :
- जिला परिषद अध्यक्ष - 12 हजार रुपये प्रतिमाह।
- जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - 10 हजार रुपये प्रतिमाह।
- उप प्रमुख - पांच हजार रुपये प्रतिमाह।
- मुखिया, सरपंच एवं जिला परिषद सदस्य - 2,500 रुपये प्रतिमाह।
- उप-मुखिया एवं उप-सरपंच - 1,200 रुपये प्रतिमाह।
- पंचायत समिति सदस्य - एक हजार रुपये प्रतिमाह।
- वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच - 500 रुपये प्रतिमाह।

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