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    नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में 111 दिनों में आएगा फैसला, बिस्कुट का लालच देकर बुलाया था बाहर

    Updated: Fri, 05 Sep 2025 11:04 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित छात्रा से दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष पॉक्सो अदालत 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। आरोपी रोहित सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 26 मई को हुई इस घटना में छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

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    दुष्कर्म के बाद किशोरी की गला रेतकर हत्या मामले में 111 दिनों में फैसला

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित परिवार की पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या के मामले में पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा। आरोपित के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में 15 सितंबर को विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना फैसला सुनाएगी।

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    घटना के 111 दिनों के बाद यह फैसला आएगा। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से चल रही बहस गुरुवार को पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू और बचाव पक्ष की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने बहस पूरी की।

    इसके बाद विशेष कोर्ट ने फैसले के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई। उस दिन मनियारी हरपुर बलरा निवासी आरोपित जेल में बंद रोहित सहनी के विरुद्ध विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश फैसला सुनाए्गी।

    मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस में 15 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से आरोपित की मां और बहन समेत चार लोगों ने सफाई साक्ष्य पेश किया था।

    बता दें कि 26 मई को घर के बाहर खेल रही छात्रा को बिस्कुट और कुरकुरे देकर आरोपित ने साइकिल पर बैठाकर मधुबन चौर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। गिरफ्तारी की भय से आरोपित ने छात्रा का गला रेत दिया था। एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया था। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

    मामले में छात्रा की मां ने कुढ़नी थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें मनियारी के हरपुर बलरा गांव निवासी रोहित सहनी को नामजद आरोपित किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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