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    एक जनवरी को 18 वर्ष के ना भी हुए हों तो भी करें आवेदन, वोटर लिस्ट में उम्र पूरा होते ही जुड़ जाएगा नाम

    By Ajit KumarEdited By:
    Updated: Sat, 30 Jul 2022 09:29 AM (IST)

    Election Commission of India17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा। मतदाता सूची में नाम जोडऩे को लेकर निर्वाचन आयोग ने किया बदलाव। युवाओं के लिए मतदाता सूची का हिस्सा बनने के साल में चार मौके।

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    नाम दर्ज होने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) जारी किया जाएगा। File photo

    मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। अगर आपकी उम्र एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक नहीं हो रही तो भी आप मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले वर्ष जिस तिथि को आपकी उम्र 18 वर्ष होगी आपका नाम स्वत: मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को वोटर बनाने के लिए यह बदलाव किया है। अब 17 वर्ष के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

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    व्यापक पैमाने पर सुधार

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है। नाम दर्ज होने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) जारी किया जाएगा। विदित हो कि पहले अर्हता तिथि एक जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर पाते थे। इस कारण एक जनवरी की बाद की तिथि को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा इससे वंचित हो जाते थे।

    समान नाम और तस्वीर वाली इंट्री हटाई जाएगी

    मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम को हटाने के लिए भी अभियान चलेगा। इसमें समान नाम एवं फोटो वाली इंट्री की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मतदाता सूची से ऐसे सभी डुप्लीकेट नाम हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा ईपिक की भी सभी विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।

    ईपिक से आधार से जोडऩे का भी अभियान

    आधार संख्या को मतदाता सूची से जोडऩे का भी प्रविधान किया गया है। मतदाता की आधार संख्या का डाटा एक नया प्रपत्र-6ख में लेकर जोड़ा जाएगा। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या नहीं देने या सूचित नहीं करने पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ मतदाता सूची से किसी मतदाता का नाम हटाया भी नहीं जाएगा। एक अगस्त से यह अभियान शुरू किया जाएगा।

    त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए बढ़ा जांच का दायरा

    मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा फील्ड सत्यापन पर जोर दिया है। इसके अलावा पर्यवेक्षकों, ईआरओ एवं एईआरओ को भी जवाबदेही दी गई है। दावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ईआरओ द्वारा किए गए कार्य की जांच डीईओ, नामावली प्रेक्षकों तथा सीईओ करेंगे। इसके अतिरिक्त, और ज्यादा औचक जांच करने को कहा गया है।

    आयोग ने फार्म छह और सात में भी किया बदलाव

    निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने या संशोधन के लिए आवेदन के प्रारूप में बदलाव किया है। पूर्व के प्रारूप अब मान्य नहीं होंगे।

    - नए मतदाताओं का नाम जोडऩे के लिए फार्म छह, अप्रवासियों के लिए छह-क एवं आधार संख्या को मतदाता सूची में जोडऩे के लिए फार्म छह-ख

    - मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म सात

    - मतदाता सूची, मतदाता फोटो पहचान पत्र या बूथ में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अब सिर्फ फार्म आठ भरे जाएंगे।

    - इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।