Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मामले में कोर्ट में कानूनी बिंदु पर बहस शुरू, 2014 का है मामला
विशेष कोर्ट ने इसके लिए 15 मार्च को अगली तिथि तय की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वर्ष-2014 में रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने वाले में शामिल होने का उन पर आरोप है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व अन्य के मामले में अपर मुख्य न्यायाधीश-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में कानूनी बिंदु पर बहस शुरू हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी जयप्रकाश शर्मा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व संजीव कुमार ने बहस में भाग लिया।
यह बहस पूरी नहीं हो सकी। विशेष कोर्ट ने इसके लिए 15 मार्च को अगली तिथि तय की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वर्ष-2014 में रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने वाले में शामिल होने का उन पर आरोप है।
इस आरोप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 22 आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में विचारण चल रहा है। कानूनी बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद विशेष कोर्ट फैसले की तिथि तय करेगा।
ये हैं आरोपित
इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार अविनाश, सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल है।
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