मुजफ्फरपुर में कोर्ट का अनोखा फैसला, एक पुलिस कर्मी के वेतन से प्रतिदिन 200 रुपये की कटौती
Muzaffarpur News कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं करने वाले सिवाईपट्टी के जमादार के वेतन से कटौती की कार्रवाई। इस फैसले की खूब हो रही चर्चा। 16 सितंबर से यह कटौती शुरू होगी। राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में कराई जाएगी जमा।

मुजफ्फरपुर, जासं। जानलेवा हमले के आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर केस डायरी पेश नहीं करने वाले सिवाईपट्टी थाना के सहायक अवर निरीक्षक जमादार कैलाश यादव के वेतन से प्रतिदिन 200 रुपया कटौती का आदेश दिया गया है। यह कटौती 16 सितंबर से शुरू होगी और इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 डीके प्रधान ने दिया है। उन्होंने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण पूछा है। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि तय की है।
यह है मामला
सिवाईपट्टी थाना के हरहियां गांव की सीमा खातून ने इस साल नौ मई को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सतीश ठाकुर, गंगू ठाकुर, चुनचुन, इंदू देवी व रामाधार ठाकुर को आरोपित बनाई थी। इसमें उसने कहा था कि आठ मई को दोपहर दो बजे वह अपनी निजी जमीन में मिट्टी भरा रही थी। इसी बीच संतुलन बिगडऩे के कारण एक ट्रैक्टर रामाधार ठाकुर के खेत में पलट गया। इसके बाद सभी आरोपित वहां पहुंच कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने जान मारने की नीयत से उसके पति मो.इम्तेयाज को लाठी-डंडे व लोहे की राड से पिटाई की। इस मामले के दो आरापितों रामाधार ठाकुर व उनकी पत्नी इंदू देवी की ओर से 25 जून 2022 को जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। जिला जज ने इसकी सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 के कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी सिवाईपट्टी थाना के सहायक अवर निरीक्षक कैलाश यादव को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया। सुनवाई की कई तिथियों के बाद भी उन्होंने कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं की।
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