Muzaffarpur Police: देर रात बाइक सवार से 1 हजार मांगना पड़ गया महंगा, थानाध्यक्ष और 6 पुलिसकर्मियों की बढ़ी टेंशन
Bihar Crime News मुजफ्फरपुर में सदर थानाध्यक्ष और छह पुलिसकर्मियों की टेंशन बढ़ गई है। उनके विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। कोर्ट में 19 अगस्त को इस संबंध में सुनवाई होगी। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने बाइक सवार से अवैध तरीके से 1 हजार रुपये की मांग की थी। नहीं देने पर बाइक सवार को जमकर पीटा गया था।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर थानाध्यक्ष व छह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद सदर थाने के कच्ची-पक्की के अधिवक्ता संतोष कुमार ने दाखिल किया है। इसमें सभी पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 19 अगस्त की तिथि तय की है। परिवाद में संतोष कुमार ने बताया कि 12 जून की रात लगभग 11:30 बजे वे अपनी बाइक से कच्ची-पक्की स्थित आवास लौट रहे थे।
कच्ची-पक्की चौक के निकट आरोपितों ने उन्हें रोक कर जांच के नाम पर एक हजार रुपये की मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि वे हेलमेट पहने हुए हैं और बाइक के सभी कागजात हैं, ऐसे में वे रुपये क्यों दें।
इससे आरोपित गुस्से में हो गए और लाठियों से उसे पीटने लगे। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। उनका उपचार पीजीआइ लखनऊ में चल रहा है।
पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा व उप प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आरोप पत्र
आयकर विभाग की छापामारी में मुशहरी थाना क्षेत्र के बड़ी कोठियां गांव स्थित निजी विद्यालय के कमरे में आलमारी में रखे गए अवैध हथियार जब्ती के मामले के आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार झा उर्फ विजय झा व उप प्रधानाध्यापक आदर्श प्रियदर्शी के विरुद्ध कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
विदित हो कि 16 मई को परिक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक तेजप्रकाश सिंह ने मुशहरी थाने में प्राथमिकी कराई थी।
इसमें कहा था कि आयकर विभाग की छापामारी में विजय झा के बड़ी कोठियां गांव स्थित उसके निजी विद्यालय के कमरे में रखे आलमारी से दो देसी कट्टा, एक दो नाली कट्टा, एक देसी सिक्सर, एक देसी पिस्टल व एक मैगजीन मिला था।
इस मामले में विजय झा की पत्नी सीमा झा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अविनाश कुमार व उप प्रधानाध्यापक आदर्श प्रियदर्शी को भी आरोपित बनाया गया था।
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