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    चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पुलिस महकमे में बदलाव, कमलेश बने मुजफ्फरपुर नगर कोतवाल

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    Bihar Police बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पांच पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। एसएसपी सुशील कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को पुलिस केंद्र से अंचल पुलिस निरीक्षक सदर ए अंचल बनाया गया है।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

     संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर व विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पांच पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसको लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने आदेश जारी किया है।

    इसके तहत पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को पुलिस केंद्र से अंचल पुलिस निरीक्षक सदर ए अंचल, मनीष कुमार को पुलिस केंद्र से अंचल पुलिस निरीक्षक नगर अंचल, कमलेश कुमार को पुलिस केंद्र से नगर थानाध्यक्ष, नवलेश कुमार आजाद को पुलिस केंद्र से थानाध्यक्ष काजीमोहम्मदपुर बनाया गया है।

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    वहीं शरत कुमार को नगर थानाध्यक्ष से पुलिस केंद्र भेजा गया है। एससएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर नव पदस्थापन स्थल पर योगदान कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है।

    विदित हो कि तीन वर्ष व अधिक समय से जमे होने के कारण पिछले दिनों काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह समेत तीन पुलिस इंस्पेक्टरों का शिवहर जिला में तबादला किया गया था। इसके बाद रिक्त पदों पर नए पदाधिकारियों की तैनाती की गई।

    बता दें कि पुलिस थानों एवं अंचल में पदस्थापन के लिए विशेष अर्हताएं निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऐसे पदाधिकारी पदस्थापित नहीं किये जा सकते है, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो।

    जिन्हें किसी केस के जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो। जिन्हें किसी आरोप में विभागीय जांच (कार्यवाही) में दोषी पाया गया हो। महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अभिरक्षा में हिंसा, विभागीय जांच (कार्यवाही) अथवा पुलिस हस्तक नियम के तहत तीन अथवा उससे अधिक वृहद सजा मिली हो।

    वैसे दोषी पाये गये पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी वृहद सजा का कुप्रभाव लागू रहेगा। यह कुप्रभाव अंतिम घटना की तिथि, जिसके लिए विभागीय जांच प्रारंभ किया था।