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    दरभंगा महाराज ने Bihar Government को लीज पर दी थी जमीन, Calcutta High Court के इस आदेश ने बढ़ाई सबकी परेशानी

    Updated: Sun, 27 Jul 2025 11:52 AM (IST)

    Bihar News कलकत्ता हाईकोर्ट ने दरभंगा महाराज और बिहार सरकार के बीच 12.97 एकड़ जमीन की लीज रद्द कर दी है। मुजफ्फरपुर के डीएम को 24 अगस्त तक जमीन खाली कराने का आदेश दिया गया है। कंपनीबाग स्थित इस जमीन पर बने सरकारी आवासों के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यह फैसला लीज की शर्तों के उल्लंघन के चलते आया है।

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    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। Bihar News: दरभंगा महाराज की बिहार सरकार को लीज पर दी गई जमीन को खाली करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। न्यायाधीश बिश्वरूप चौधरी ने जारी आदेश में एक माह के अंदर 12.97 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश मुजफ्फरपुर डीएम को दिया है।

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    इसके लिए 24 अगस्त की तिथि तय कर दी है। यह जमीन कंपनीबाग में स्थित है। लीज की जमीन पर बने सरकारी आवास या अन्य किसी भी तरह के निर्माण पर मुआवजा भी नहीं मिलेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उक्त जमीन पर बने मुजफ्फरपुर जिले के दो वरीय पदाधिकारियों के आवास पर संकट आ जाएगा।

    विदित हो कि 21 जनवरी 1936 को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बहादुर और तत्कालीन सेकेट्री आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ था। इसके आधार पर बिहार सरकार के कब्जे में रही। 12.97 एकड़ जमीन के लिए छह सौ रुपये प्रतिवर्ष लीज राशि देने की बात कही गई थी।

    आधी राशि 15 अप्रैल और शेष 15 अक्टूबर को दिए जाने की शर्त थी। सरकार की ओर से लीज की राशि कई दशक तक जमा नहीं की गई। इसके बाद वर्ष 1964 में दरभंगा राज की ओर से मुजफ्फरपुर के मुंसिफ कोर्ट में मनी सूट दायर किया गया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए लीज राशि जमा करने का आदेश दिया।

    सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी गई। प्रथम अपील कोर्ट ने चुनौती को खारिज करते हुए लीज राशि जमा करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद भी यूनियन आफ इंडिया और बिहार सरकार ने आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी ना राशि जमा की।

    इसे लीज की शर्त का उल्लंघन मानते हुए दरभंगा राज परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भी लीज की शर्त का उल्लंघन मानते हुए इसे रद कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने साहिबगंज के सेवानिवृत्त एडीजे गोपाल कुमार राय को विशेष अधिकारी नियुक्त करते हुए जमीन की नीलामी का आदेश दिया था।

    मगर इसकी नीलामी नहीं हो सकी। 26 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की कापी को विशेष अधिकारी ने जारी किया है। इसमें 24 अगस्त तक उक्त जमीन को खाली करने की बात कही गई है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर डीएम से बात करने का प्रयास किया गया, मगर बात नहीं हो सकी।

    जमीन का विवरण

    जारी आदेश के अनुसार सर्वे प्लाट एक से 24, सराय सैयद अली मौजा और सर्वे प्लाट संख्या 297 जूरन छपरा मौजा की यह जमीन है। इसमें 12.82 एकड़ जमीन सराय सैयद अली मौजा और 0.15 एकड़ जूरन छपरा मौजा में है। कुल मिलाकर यह 12.97 एकड़ जमीन 14 बीघा, 17 कट्ठा और तीन घूर है। इसमें सरकारी अधिकारियों के आवास बने हैं।