Muharram 2025 : तलवार, लाठी-भाला व अन्य हथियार के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
Muharram 2025 मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुहर्रम के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। तेज आवाज में बाजा बजाने पर प्रतिबंध है। हथियारों का प्रदर्शन गैरकानूनी है। पुलिस इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियों पर निगरानी रखेगी। अफवाहों से दूर रहें और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाएं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : Muharram 2025 : जिला पुलिस की ओर से मुहर्रम को लेकर आमजनों से अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि मुहर्रम पर निकलने वाली सभी जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाएगा। जिले में निकलने वाली सभी तरह की झांकी, जुलूस अनुमंडल पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करके ही निकालेंगे।
न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार आवाज की तय की गई सीमा का उल्लंघन नहीं करें। सभी प्रकार की झांकी, जुलूस में तेज आवाज पर बाजा बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कही भी तेज आवाज में बाजा का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा तो उसे जब्त कर संचालक एवं झांकी-जुलूस समिति पर प्राथमिकी की जाएगी। तलवार, आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गरासा या अन्य हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन गैरकानूनी है। इसलिए सभी प्रकार के हथियार प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथी, असामाजिक, सांप्रदयिक एवं असामाजिक तत्वों पर पुलिस की सतत निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि एवं जुलूस के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली भाषण पर सख्त मनाही है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विवादास्पद स्थलों के नजदीक धार्मिक उन्माद वाले टिप्पणी, नारे और हुड़दंग की सख्त मनाही है। मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से इंटरनेट मीडिया पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर किसी धर्म-संपद्राय को आहत करने वाली भड़काऊ टिप्पणी पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। आमजनों से अनुरोध है कि आप अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दमय तरीके से मुहर्रम मनाएं।
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