Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुंदन सिंह हत्याकांड के पांच आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

    सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। वारंट पर गिरफ्तारी नहीं होने पर इश्तेहार व कुर्की की होगी कार्रवाई। एक फरवरी को अपराधियों ने कुंदन सिंह की कर दी थी हत्या।

    By Ajit KumarEdited By: Updated: Tue, 12 Mar 2019 09:56 PM (IST)
    कुंदन सिंह हत्याकांड के पांच आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

    मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बैरिया बस स्टैंड में पिछले माह हुए कुंदन सिंह हत्याकांड के पांच आरोपितों के खिलाफ सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कांड के आइओ की अर्जी पर यह वारंट जारी किया गया है। आरोपितों में गन्नीपुर के राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर, दामूचक के प्रकाश कुमार सिंह, कांटी के चौबे टोला के अनिल चौबे, शिवहर के नयागांव निवासी श्रीनारायण सिंह व कांटी के बस मालिक कैलाश मिश्रा शामिल है। सभी फरार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इश्तेहार व कुर्की की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी पुलिस

    कोर्ट से जारी वारंट पर पुलिस पांचों आरोपित को गिरफ्तार करने का अभियान चलाएगी। गिरफ्तारी या समर्पण नहीं होने की स्थिति में पुलिस इन सबके खिलाफ कोर्ट से इश्तेहार व कुर्की आदेश निर्गत कराएगी। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आरोपितों के आवास पर इश्तेहार चस्पा जाएगा। इस पर भी आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

    यह हुई थी घटना

    एक फरवरी को अहियापुर थाना के बैरिया बस स्टैंड में अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर बस इंचार्ज सदातपुर निवासी कुंदन सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने बस में छुप कर गोली चला रहे एक युवक की घेराबंदी कर मार गिराया था। इस मामले में कुंदन सिंह की पत्नी अंचला कुमारी ने अहियापुर थाना में केस दर्ज कराई थी। इसमें चुन्नू ठाकुर सहित उक्त पांचों को नामजद आरोपित बनाया था।